शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला दोषी करार

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त रविकांत कुमार को दोषी करार दिया है़ कोर्ट ने फैसले की तिथि 11 मई निर्धारित की है़ मामला रातू थाना कांड संख्या 110/16 से जुड़ा है़ अधिवक्ता के अनुसार छात्रा के माता-पिता जीवित नहीं है. वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2018 8:27 AM
रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त रविकांत कुमार को दोषी करार दिया है़ कोर्ट ने फैसले की तिथि 11 मई निर्धारित की है़
मामला रातू थाना कांड संख्या 110/16 से जुड़ा है़ अधिवक्ता के अनुसार छात्रा के माता-पिता जीवित नहीं है. वह मौसा के यहां रहकर पढ़ाई करती थी़ इसी क्रम में पड़ोस के रविकांत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया़ जब छात्रा विरोध करने लगी तो अभियुक्त ने उसे अंगूठी पहना कर शादी करने का विश्वास दिलाया़ लेकिन बाद में मुकर गया़ मामले में अभियुक्त ने 16 मई 2017 को सरेंडर किया़ 19 जुलाई 2017 को आरोप गठन हुआ था़ अभियोजन पक्ष की ओर सात गवाहों की गवाही हो चुकी है़

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