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चारा घोटाला मामला : नहीं भरा जा सका बेल बांड, लालू आज हो सकते हैं रिहा

रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सीबीआइ कोर्ट से बेल बांड मंगलवार को कार्य अवधि तक नहीं भरा जा सका़ इस कारण वे जेल से नहीं निकल पाये. गौरतलब है कि लालू प्रसाद को इलाज के लिए हाइकोर्ट से छह हफ्ते की जमानत मिल गयी है. दरअसल मंगलवार को […]

रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सीबीआइ कोर्ट से बेल बांड मंगलवार को कार्य अवधि तक नहीं भरा जा सका़ इस कारण वे जेल से नहीं निकल पाये. गौरतलब है कि लालू प्रसाद को इलाज के लिए हाइकोर्ट से छह हफ्ते की जमानत मिल गयी है.
दरअसल मंगलवार को हाइकोर्ट से जमानत से संबंधित ऑर्डर की प्रति नहीं पहुंचने के कारण लालू का बेल बांड नहीं भरा जा सका. हालांकि बाद में हाइकोर्ट के ऑर्डर की प्रति सीबीआई की िवशेष अदालत पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.
अब बुधवार को ही उनका बेल बांड भरा जा सकेगा. इधर, बेल बांड भरने पहुंचे राजद नेताओं को भी खाली हाथ लौटना पड़ा. बेलर के रूप में प्रदेश राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, जनार्दन प्रसाद और बिहार के बहादुरपुर विधायक भोला यादव समेत अन्य नेता सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचे थे. मालूम हो बेहतर इलाज के लिए लालू ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया था़
चारा घोटाला के आरसी 47 ए/96 मामले में हुई गवाही
रांची : चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से संबंधित आरसी 47 ए/96 मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में नयी दिल्ली सीबीआइ के सेवानिवृत एएसपी विजय कुमार की गवाही दर्ज की गयी. सीबीआइ के एएसपी ने बताया कि पशुपालन घोटाले के वक्त वह डीएसपी के पद पर पदस्थापित थे. गवाही में उन्होंने बताया कि उन्हें रांची के पूर्व सीबीआइ एसपी ने मामले में आंशिक जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी. इस मामले में मैंने उस वक्त के कोषागार अधिकारियों का बयान दर्ज किया था़
साथ ही रांची के पूर्व दो डीसी सुधीर कुमार और राजीव कुमार का बयान भी दर्ज किया था. इधर इस मामले में पूर्व एएसपी का प्रतिपरीक्षण कई अभियुक्तों की ओर से किया गया. इधर, मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी हुई. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है़

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