होटल व सर्विसिंग सेंटर 30 दिनों में ले लें लाइसेंस, नहीं तो लगेगा ताला

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पब्लिक नोटिस जारी कर दी चेतावनी रांची : झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के सभी होटलों व सर्विसिंग सेंटरों को 30 दिनों में लाइसेंस लेने का निर्देश दिया है. लाइसेंस नहीं लेने पर बंद करने तक की चेतावनी दी है. बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2018 3:50 AM

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पब्लिक नोटिस जारी कर दी चेतावनी

रांची : झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के सभी होटलों व सर्विसिंग सेंटरों को 30 दिनों में लाइसेंस लेने का निर्देश दिया है. लाइसेंस नहीं लेने पर बंद करने तक की चेतावनी दी है. बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर यह निर्देश दिया है.
बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि वाटर(प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अॉफ पॉल्यूशन) एक्ट 1974 और एयर(प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अॉफ पॉल्यूशन) एक्ट 1981 के तहत होटल और सर्विसिंग सेंटर के संचालन के लिए कंसेंट टू अॉपरेट(सीटीओ) और कंसेंट टू इस्टैब्लिस्टमेंट (सीटीइ) लेना अनिवार्य है.
इसके उल्लंघन पर होटल और सर्विसिंग सेंटरों पर फाइन और दंड का प्रावधान है. सदस्य सचिव ने लिखा है कि सभी होटल और सर्विसंग सेंटर के संचालक 30 दिनों में बोर्ड की वेबसाइट पर अॉनलाइन आवेदन देकर सीटीओ और सीटीइ प्राप्त कर लें. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई से लेकर बंद करने तक की कार्रवाई की जायेगी.
चार होटलों ने ही लिया है लाइसेंस : सूत्रों ने बताया कि पूरे राज्य में 600 से अधिक होटल हैं, पर अब तक केवल चार होटलों ने ही सीटीओ और सीटीइ लिया है. उसी तरह सर्विसिंग सेंटर द्वारा काफी कम संख्या में लाइसेंस लिया गया है.

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