रांची : दहेज के लिए हत्या करनेवाले को आजीवन कारावास

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने अौर षडयंत्र कर पत्नी की हत्या करने के दोषी रोहित महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी है. रोहित पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2018 9:20 AM
रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने अौर षडयंत्र कर पत्नी की हत्या करने के दोषी रोहित महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी है. रोहित पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 68/14 दिनांक 14/7/14 से संबंधित है.
इस बाबत मामले के सूचक परेश महतो, परासी गांव किसनपुर तमाड़ निवासी ने मामला दर्ज कराया था. उन्होंने वर्ष 2013 में अपनी बेटी संतोषी कुमारी का विवाह दिउड़ी मंदिर में चिरुडीह तमाड़ निवासी रोहित महतो के साथ की थी. शादी के कुछ दिन के बाद रोहित अौर उसके परिजनों ने 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी थी. परेश ने इनमें से 40 हजार रुपये रोहित महतो को दे भी दिया. इसके बाद भी प्रताड़ना नहीं रुका. इसके बाद परेश महतो अपनी बेटी को उसके ससुराल से वापस घर ले आये.
13 जुलाई 2014 को रोहित महतो आया अौर जबरदस्ती अपनी पत्नी को लेकर चला गया. अगले दिन रोहित ने सूचना दी कि संतोषी की मौत वाहन दुर्घटना में हो गयी है. परेश महतो ने पुलिस को दिये बयान में कहा था कि संतोषी के शरीर पर चोट के निशान थे जबकि उसके दामाद को कोई चोट नहीं लगी थी. उसकी मोटरसाइकिल पर भी कहीं दुर्घटना के निशान नहीं थे. उसने पुलिस के समक्ष आशंका व्यक्त की थी कि रोहित ने षडयंत्र कर उसकी बेटी की हत्या कर दी है.

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