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चूल्हा जलाया, तो जब्त कर लेंगे सारा सामान

प्रभात टावर के फास्ट फूड दुकानों को चेतावनी रांची : नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने सर्कुलर रोड स्थित प्रभात टावर के ग्राउंड फ्लाेर पर संचालित तीन फास्ट फूड के दुकानों के लिए सख्त आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अगर इन दुकानों के अंदर अगर गैस चूल्हा जलाया जाता है, तो दुकान […]

प्रभात टावर के फास्ट फूड दुकानों को चेतावनी
रांची : नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने सर्कुलर रोड स्थित प्रभात टावर के ग्राउंड फ्लाेर पर संचालित तीन फास्ट फूड के दुकानों के लिए सख्त आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अगर इन दुकानों के अंदर अगर गैस चूल्हा जलाया जाता है, तो दुकान उनका सारा सामान जब्त कर लिया जायेगा.
नगर आयुक्त के आदेश पर मंगलवार को निगम की इंफोर्समेंट टीम ने तीन बार माैके का मुआयना किया, लेकिन तीनों दुकान बंद मिलीं.
हालांकि, दुकान के बाहर बैठे कर्मचारियों को अफसरों ने चेतावनी दी कि वे यहां फास्ट फूड बेच कर परेशानी खड़ी न करें. अगर चोरी-छिपे भी यहां चूल्हा जला और ऊपर रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हुई, तो सूचना मिलते ही कार्रवाई की जायेगी.
मंगलवार को अपार्टमेंट के लोगों को मिली राहत : प्रभात टावर के ग्राउंड फ्लोर में संचालित तीन फास्ट फूड दुकानों के कारण पूरे अपार्टमेंट के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. इन दुकानों में रात-दिन गैस चूल्हा जलता है, जिससे फर्स्ट फ्लोर का फर्श गर्म हो जाता है. फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लोग अपने घर में भी खाली पैर चल भी नहीं पाते हैं. इस अपार्टमेंट में 16 फ्लैट हैं.
अब बिल्डर पर लगाम कसेगा निगम : दुकानदारों पर लगाम लगाने के बाद अब नगर निगम भवन के बिल्डर पर लगाम लगाने की तैयारी में है.
निगम के अफसराें को यह अंदेशा है कि भवन के ग्राउंड फ्लोर में बनी ये दुकानें पार्किंग के जगह पर बनी हुई है. इसलिए निगम अब जल्द ही इन दुकानों की भी मापी करायेगा. अगर मापी में ये पार्किंग स्पेस में बने हुए पाये गये, तो इन्हें तोड़ा भी जा सकता है.
गोकुल स्वीट और बिग बाजार पर लगा जुर्माना
नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को कांके रोड में पॉलिथीन जांच अभियान चलाया गया. जांच अभियान के दौरान गोकुल स्वीट में 1097 नॉन वोवेन कैरीबैग पाया गया. इस कारण दुकान पर 21940 रुपये फाइन वसूला गया. निगम की टीम ने इसके बाद बिग बाजार में छापामारी की. यहां 1584 पीस नॉन वोवेन कैरीबैग पाया गया. इसके एवज में 31680 रुपये जुर्माना वसूला गया.

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