रांची : इलेक्ट्रोस्टील के लिए वेदांता देगा 5,320 करोड़

रांची : द नेशनल कंपनी लॉ अपिलियेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने अनिल अग्रवाल की वेदांंता लिमिटेड को इलेक्ट्रो स्टील के अधिग्रहण के लिए 5,320 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने के निर्देश दिये हैं. चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्‍याय की अध्‍यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय बेंच ने रेनसां स्टील की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2018 1:53 AM
रांची : द नेशनल कंपनी लॉ अपिलियेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने अनिल अग्रवाल की वेदांंता लिमिटेड को इलेक्ट्रो स्टील के अधिग्रहण के लिए 5,320 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने के निर्देश दिये हैं. चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्‍याय की अध्‍यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय बेंच ने रेनसां स्टील की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित निर्देश दिये.
बेंच ने कहा कि रेनसां स्टील के केस जीतने की स्थिति में कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को वेदांता को उसके पैसे वापस लौटाने होंगे. ट्रिब्यूनल ने फिलहाल रेनसां स्टील की याचिका पर अपना फैसला रिजर्व रखा है.
गौरतलब है कि 17 मई को एनसीएलएटी ने इलेक्ट्रोस्टील कंपनी के लिए वेदांता की बोली को चुनौती देने वाली रेनसां स्टील की याचिका स्वीकार की थी. रेनसां स्टील का रिजॉल्यूशन प्लान इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स के सीओसी ने खारिज कर दिया था.
इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. इसमें लगभग 5000 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं. एनसीएलएटी ने एक मई को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स की वेदांता स्टील को बिक्री के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था.

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