झारखंड : कार्मिक विभाग ने जारी किया संकल्प, गैर अनुसूचित जिलों में स्थानीय को ही नौकरी

रांची : राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के अनुरूप ही 11 गैर अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय को ही नियुक्त किया जायेगा. गैर अनुसूचित जिलों में भी तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद 10 वर्षों तक स्थानीय के लिए आरक्षित रहेंगे. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने शुक्रवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 2, 2018 7:31 AM
रांची : राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के अनुरूप ही 11 गैर अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय को ही नियुक्त किया जायेगा. गैर अनुसूचित जिलों में भी तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद 10 वर्षों तक स्थानीय के लिए आरक्षित रहेंगे. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है.
राज्य सरकार ने जुलाई 2016 में 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद 10 वर्षों की अवधि तक स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया था. इसके बाद गैर अनुसूचित जिलों में भी इसी प्रावधान को लागू करने की मांग उठने लगी. इसके मद्देनजर सरकार ने भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में समिति बनायी थी.
समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद कैबिनेट ने केवल दो ही अनुशंसाओं को स्वीकार किया. इसके तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिये गये. साथ ही राज्य स्तरीय पद भी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया गया. इन दो बिंदुओं पर कैबिनेट की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है.

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