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जेएसएससी : सरकारी स्तर पर मंथन शुरू, अब मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे पीटी के सफल अभ्यर्थी!
मनोज लाल रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक सहित अन्य संवर्ग के पदों के लिए ली गयी पीटी परीक्षा पर लगी रोक हट सकती है. यानी पीटी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति मिल सकती है. इसकी कवायद की जा रही है. सरकार के स्तर […]
मनोज लाल
रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक सहित अन्य संवर्ग के पदों के लिए ली गयी पीटी परीक्षा पर लगी रोक हट सकती है. यानी पीटी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति मिल सकती है. इसकी कवायद की जा रही है.
सरकार के स्तर पर इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है. मामले को लेकर एक बार उच्चस्तरीय बैठक भी हुई है. फिलहाल सरकार पीटी का रिजल्ट रद्द करने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गयी है. यह मामला डबल बेंच में ही है, लेकिन सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि केस को वापस ले लिया जाये. ऐसा होने पर पीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे. इसमें सचिवालय सहायक (अब एएसअो) के 104 पदों की नियुक्ति होनी है.
अनुमति मिल जाने पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा. झारखंड सचिवालय सेवा संघ की अोर से भी मामले का हल निकालने के लिए लगातार उच्चाधिकारियों से बात की जा रही है.
क्या है मामला : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के तहत अगस्त-2016 में प्रारंभिक परीक्षा ली थी.
इसका रिजल्ट अक्तूबर 2016 में जारी किया गया था. फिर राज्य सरकार ने नवंबर 2016 में नियुक्ति नियमावली में बदलाव को लेकर आयोग की अोर से आयोजित पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया था. नियमावली में बदलाव के बाद सरकार ने आयोग को फिर से प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेज दी. नियमावली में सरकार ने तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया था. वहीं सामान्य योग्यतावाले पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया.
सचिवालय सहायक सहित अन्य संवर्ग के पदों पर नियुक्ति का मामला
हाइकोर्ट के डबल बेंच में है मामला, मंथन शुरू, सरकार वापस ले सकती है केस
सरकार के आदेश को हाइकोर्ट ने किया था निरस्त
सरकार द्वारा पीटी परीक्षा रद्द करने के बाद रंजीत कुमार व अन्य की अोर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. अधियाचना वापस लेने व प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती दी गयी. फिर न्यायालय ने सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया था. इस पर सरकार डबल बेंच में गयी है. फिलहाल यह मामला डबल बेंच में ही है.
किन पदों के लिए होनी थी नियुक्ति
इसमें सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी थी.
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