पूर्व मंत्री दुलाल भुइंया के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पूरी, फैसला 21 को

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है. अदालत ने मामले में फैसले के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की है. यह मामला आरसी 21 (ए) 2013 (1)(इ) से जुड़ा है. पूर्व मंत्री के खिलाफ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 15, 2018 9:27 AM
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है. अदालत ने मामले में फैसले के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की है.
यह मामला आरसी 21 (ए) 2013 (1)(इ) से जुड़ा है. पूर्व मंत्री के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 13(2) r/w 13 (डी) (इ) के तहत मामला दर्ज किया गया था. दुलाल पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
दुलाल भुइयां के खिलाफ आय से अधिक एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपये अर्जित करने का आरोप है. पूर्व मंत्री ने 10 मार्च 2005 से लेकर एक सितंबर 2009 तक की अवधि में मंत्री अौर विधायक के तौर पर सैलरी के रूप में 15 लाख पांच हजार 83 रुपये कमाये. इस अवधि में उन्होंने 59 लाख चार हजार 189 रुपये खर्च किये.
यह राशि आय से कई गुना अधिक है. साथ ही साथ उन पर अपनी पत्नी और तीन बच्चों के नाम पर 93 लाख 72 हजार 392 रुपये की चल-अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप है. इस मामले में सीबीआइ ने 29 नवंबर 2014 को चार्जशीट दायर किया था, जबकि चार फरवरी 2017 को आरोप गठन किया गया था. मामले में सीबीआइ की और से 21 गवाही करायी गयी थी. दुलाल भुइंया की और से भी अपने बचाव में 21 गवाही करायी गयी.

Next Article

Exit mobile version