रांची : भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत

रांची : भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे निष्पादित कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ में हुई. मुख्य सचिव की अोर से दायर […]

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रांची : भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे निष्पादित कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की खंडपीठ में हुई.
मुख्य सचिव की अोर से दायर शपथ पत्र को देखते हुए मामला निष्पादित कर दिया. इससे पहले सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता ने खंडपीठ को बताया कि 13 जून 2016 के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. वैसी स्थिति में मामले को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है. चिकित्सकों ने ढुल्लू महतो को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया था, वे दोषी नहीं है. ढुल्लू को जो बीमारी थी, उसका इलाज राज्य के अस्पतालों में संभव नहीं था. उसका इलाज रांची से बाहर ही संभव था.
इलाज में 25-30 दिन लगने की भी संभावना थी. शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ 25 केस दर्ज हैं. इनमें से 18 मामलों का निष्पादन हो चुका है. दो केस में ट्रायल चल रहा है, जबकि कुछ मामलों में फाइनल फार्म जमा हो चुका है. इनके खिलाफ कोई संगीन मामला नहीं है. वीआइपी अभियुक्तों को इलाज के लिए बाहर भेजने के संबंध में सरकार की ओर से पॉलिसी बना दी गयी है. उल्लेखनीय है कि पूर्व में जेल में रहते हुए इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था. उस दाैरान ढुल्लू महतो के दिल्ली में घूमने से संबंधित प्रभात खबर में प्रकाशित समाचार पर झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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