स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन मामले में जवाब दे सरकार

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही सरकार को स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2018 5:56 AM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही सरकार को स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन के मामले में हुई प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने खंडपीठ को बताया कि स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए नियमावली बना ली गयी है.

इसे वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए भेजा गया है. वहां से प्रस्ताव कैबिनेट में जायेगा. इसमें समय लगने की संभावना है. सरकार की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में देवघर में टोल टैक्स वसूलने को चुनाैती दी गयी है. प्रार्थी का कहना है कि निगम को टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है. स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ही टोल टैक्स तय कर सकता है.

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