रांची : केंद्र सरकार के सचिव को उपस्थित होने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को पहाड़ों के गायब होने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के शपथ पत्र से स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है. अब तक कई शपथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 20, 2018 8:31 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को पहाड़ों के गायब होने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के शपथ पत्र से स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है.
अब तक कई शपथ पत्र दायर किये गये, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है. खंडपीठ ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय के सचिव या अन्य अधिकारी जो संयुक्त सचिव रैंक से नीचे के नहीं हों, को अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व केंद्र सरकार की अोर से शपथ पत्र दायर किया गया.
खंडपीठ को बताया गया कि बालू सहित अन्य लघु खनिजों के मामले में केंद्र राज्यों को अधिकार देने जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर में पहाड़ों के गायब होने से संबंधित प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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