रांची : बिल्डर रजिस्ट्रेशन की वैधता तीन साल के लिए हो : चेंबर

रांची : झारखंड चेंबर का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह से मिला. कहा कि बिल्डर रजिस्ट्रेशन की वैधता तीन वर्ष के लिए की जाये. साथ ही एक ही बिल्डर रजिस्ट्रेशन से नगर निगम व आरआरडीए दोनों में काम किया जा सके, इस पर विचार किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 20, 2018 8:34 AM
रांची : झारखंड चेंबर का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह से मिला. कहा कि बिल्डर रजिस्ट्रेशन की वैधता तीन वर्ष के लिए की जाये. साथ ही एक ही बिल्डर रजिस्ट्रेशन से नगर निगम व आरआरडीए दोनों में काम किया जा सके, इस पर विचार किया जाये.
इसी प्रकार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल किया जाये. झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) द्वारा चिरकुंडा सहित आसपास के इलाकों में उद्यमियों को मनमाने ढंग से टैक्स लगा कर नोटिस भेजने की सूचना भी प्रधान सचिव को दी गयी. कहा गया कि इससे जिले के व्यापार और औद्योगिक इकाइयां को बंद करने पर विवश होना पड़ेगा.
यह टैक्स सिर्फ माइनिंग पर लागू हो, अन्य वस्तुओं पर झमाडा टैक्स अनुचित है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अब जो भी सरकारी भवनें बनायी जाये, वे शहर से बाहर हों. फायदा यह होगा कि इससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा. चेंबर ने नन ओवन कैरी बैग पर जारी प्रतिबंध से हो रही समस्याआें की ओर भी ध्यान दिलाया. प्रतिनिधिमंडल में चेंबर महासचिव कुणाल अजमानी, पूर्व अध्यक्ष अंचल किंगर, रियल इस्टेट उप समिति के चेयरमैन आलोक सरावगी, सदस्य रोहित पोद्दार आदि शामिल थे.