रांची : खदान के ओवरबर्डन और डंपिंग के लिए लेनी होगी पर्यावरण स्वीकृति

रांची : अब किसी भी खदान के ओवरबडन हटाने और डंपिंग करने के लिए भी पर्यावरण स्वीकृति(इसी) लेनी होगी. इस बाबत एक कार्यालय आदेश सभी राज्य सरकारों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भेजा है. साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है. केंद्र की ओर से भेजे गये पत्र में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
रांची : अब किसी भी खदान के ओवरबडन हटाने और डंपिंग करने के लिए भी पर्यावरण स्वीकृति(इसी) लेनी होगी. इस बाबत एक कार्यालय आदेश सभी राज्य सरकारों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भेजा है. साथ ही इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है.
केंद्र की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने 1 मई 2018 को एक आदेश जारी कर ओवरबर्डन के परिवहन के लिए स्पेशल परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही यह भी कहा था कि यह रोक उस वक्त तक प्रभावी रहेगा जब तक इस मुद्दे पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया जाता. भारत सरकार ने इस बिंदु पर इनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के विभिन्न प्रावधानों की जांच करने के बाद यह पाया है कि किसी भी खनिज के खनन, ओवरबर्डन, डंपिंग के लिए पर्यावरण स्वीकृति पहले लेना जरूरी है.
इस आदेश की प्रतिलिपि सभी राज्यों के स्टेट इनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी, खान विभाग के सचिवों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिवों को भी भेजी गयी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >