रांची : हत्या के दो अभियुक्तों को हुई उम्रकैद

रांची : एजेसी सुरेंद्र नाथ मिश्रा की अदालत ने हत्या मामले में दोषी करार देते हुए दो अभियुक्तों पांडू उरांव व हिंदू उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला चान्हो थाना में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2018 8:30 AM
रांची : एजेसी सुरेंद्र नाथ मिश्रा की अदालत ने हत्या मामले में दोषी करार देते हुए दो अभियुक्तों पांडू उरांव व हिंदू उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला चान्हो थाना में दिनांक 5/10/15 को दर्ज कराया गया था़
शिकायतकर्ता भुवनेश्वर महतो ने थाना में मामला दर्ज कराया था कि पांडू उरांव व हिंदू उरांव सहित अन्य लोग चार अक्तूबर 2015 की रात उसके जीजा रामवृक्ष महतो को घर से ले गये अौर एक पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद भोथरे हथियार से उसकी हत्या कर दी. इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. हत्या की यह घटना पुरानी रंजिश को लेकर अंजाम दी गयी थी.

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