झारखंड कैबिनेट का फैसला : आदिवासी विकास समिति को अब नहीं मिलेगी वित्त आयोग की राशि, जानें अन्य फैसलों के बारे में

रांची : झारखंड कैबिनेट ने आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति के कार्यों को निर्धारित करने के लिए तैयार दिशा-निर्देश को मंजूरी प्रदान कर दी है. इन समितियों को वित्त आयोग की अनुशंसा की राशि नहीं मिलेगी. राज्य सरकार इन्हें अपने कोष से पैसे देगी, जिससे वे कच्ची और अधकच्ची योजनाओं जैसे डोभा और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2018 6:30 AM
रांची : झारखंड कैबिनेट ने आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति के कार्यों को निर्धारित करने के लिए तैयार दिशा-निर्देश को मंजूरी प्रदान कर दी है. इन समितियों को वित्त आयोग की अनुशंसा की राशि नहीं मिलेगी.
राज्य सरकार इन्हें अपने कोष से पैसे देगी, जिससे वे कच्ची और अधकच्ची योजनाओं जैसे डोभा और छोटे तालाब आदि का निर्माण करा सकेंगे. दोनों समितियां अधिकतम पांच लाख तक की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेंगी. योजनाओं के लिए टेंडर नहीं किया जायेगा.
15 दिन के अंदर राशि : ग्राम व आदिवासी विकास समितियों का बैंक खाता एक माह में खुलवा दिया जायेगा. योजनाओं की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर इन्हें राशि उपलब्ध कर दी जायेगी.
कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत योजना शुरू होने से लेकर पूरी होने तक पांच चरणों में तसवीरें वेब पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी. समिति द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी करने पर उसके पदाधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है.
सरकारी राशि के दुरुपयोग या गड़बड़ी करने की स्थिति में 75 प्रतिशत राशि समिति के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव) से वसूली जायेगी. शेष 20 प्रतिशत राशि समिति के अन्य सदस्यों से वसूली जायेगी.
जिनका राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी मिलेगी मदद : कैबिनेट ने वैसे लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आकस्मिक खाद्यान्न कोष के गठन का फैसला किया है, जो लोग खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं हैं या किसी कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बना और उन्हें मदद की जरूरत है. ऐसे लोगों को इसी कोष से खाद्यान्न दिया जायेगा.
वैसे परिवार जो निर्धन, असहाय हैं और उनके साथ रहनेवाला कोई व्यक्ति यदि जीविकोपार्जन के लिए कुछ नहीं करता हो, उसे 10 किलो अनाज इस कोष से दिया जायेगा. ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चावल खरीद कर देंगे.
पहली बार चावल देने के बाद उनका राशन कार्ड बनवा दिया जायेगा. अगर कार्ड नहीं बन सका, तो अनाज की आपूर्ति जारी रहेगी. अनाज खरीदने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रति पंचायत व शहरी निकायों को 10 हजार रुपये प्रति वार्ड की दर से राशि दी जायेगी.
योजना के तहत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में चुने हुए निकायों के प्रतिनिधि कर सकेंगे. राज्य के हर उपायुक्त के पास इस मद में पांच-पांच लाख रुपये जमा रहेंगे. इस योजना के लिए 6.67 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं. इसमें 4.89 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 1.08 करोड़ स्थानीय निकाय क्षेत्र के लिए हैं. 1.20 करोड़ रुपये उपायुक्तों के पास सुरक्षित रखे जायेंगे.
नक्सलियों व उग्रवादियों पर इनाम की राशि में बदलाव : कैबिनेट ने वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण व पुनर्वास के लिए नयी संशोधित नीति मंजूर की. इसके तहत केंद्रीय कमेटी सचिव, पोलित ब्यूरो सदस्यों को सरेंडर के बदले एक करोड़ रुपये मिलेंगे.
स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य या रीजनल ब्यूरो सदस्य को 25 लाख रुपये, रीजनल कमेटी सदस्य को 15 लाख रुपये, जोनल कमेटी सदस्य को 10 लाख, सब जोनल को पांच लाख, कमांडर एरिया कमेटी को दो लाख और दस्ता सदस्य को एक लाख रुपये दिये जायेंगे. वहीं, ए श्रेणी के उग्रवादी अर्थात जोन कमांडर से ऊपर के उग्रवादियों के सरेंडर करने पर पांच के बदले छह लाख रुपये मिलेंगे. बी श्रेणी के उग्रवाद अर्थात जोनल कमांडर से नीचे के उग्रवादियों के सरेंडर करने पर ढाई के बदले तीन लाख रुपये मिलेंगे.
राकेट लांचर जमा करने पर 1.60 लाख और एके-47, एके-56, एके-74, इंसास राइफल व एसएलआर देने पर 75 हजार रुपये दिये जायेंगे. 0.303 राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर या कारबाइन देने पर 25 हजार रुपये, 0.31 राइफल देने पर 15 हजार रुपये, रिमोट कंट्रोल डिवाइस पर छह हजार रुपये, हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड व वायरलेस सेट पर दो हजार रुपये और आइइडी पर छह हजार रुपये के अलावा विस्फोटक सामग्री पर दो हजार रुपये प्रति किग्रा की दर से भुगतान किया जायेगा.
सरेंडर करनेवाले उग्रवादियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर पांच के बदले छह हजार रुपये खर्च होंगे. उनको दिये जाने वाले आवास पर अब 50 हजार के बदले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर या 1.30 लाख रुपये दिये जायेंगे. बैंकों से दो के बदले चार लाख रुपये कर्ज मिलेगा. सरेंडर के बाद उग्रवादी हिंसा में मारे जाने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी के अलावा घटना के समय प्रचलित दर पर अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा.
आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति के कार्यों के लिए तैयार दिशा-निर्देश मंजूर
अन्य फैसले
अंशदायी पेंशन फंड को एसबीआइ पेंशन फंड में 33.5 प्रतिशत, यूटीआइ रिटायरमेंट प्लान में 34 प्रतिशत और एलआइसी पेंशन योजना में 32.5 प्रतिशत निवेश होगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हजारीबाग के केरेडारी, विष्णुगढ़, गारू और सदर के 30 केरासिन वेंडरों को जन वितरण प्रणाली में शामिल करने का फैसला
चतुर्थ झारखंड विधानसभा के 13वां (माॅनसून) सत्र दिनांक 16 से 21 जुलाई तक आहूत करने पर सहमति
झारखंड राज्य के प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा दावों के भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रानिक पेमेंट से जोड़ने की स्वीकृति
राजस्व प्राप्तियों के लिए लागू व्यवस्था इ ग्रास राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ने पर सहमति
झारखंड उच्च न्यायालय में जुवेनाइल होम्स की स्थिति के सुधार के लिए गठित समिति को सुदृढ़ करने को लेकर एक प्रशाखा पदाधिकारी, दो सहायक व दो आदेशपाल के पदों के सृजन पर मंजूरी
झारखंड उच्च न्यायालय में स्वीकृत 25 न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों में सहयोग हेतु विधि अनुसंधानकर्ता के 25 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति
झारखंड उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त शाखा के लिए दो प्रशाखा पदाधिकारी के राजपत्रित चार विधि सहायक के अराजपत्रित पदों के सृजन पर सहमति
अन्य फैसले
– न्यायिक अकादमी, झारखंड में संविदा के आधार पर पूर्व से सृजित चार रिसर्च स्काॅलर के पदों के नियमावली में बदलाव पर सहमति
– ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के जिला व अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए 28 और उच्च न्यायालय के लिए एक सिस्टम सहायक के संविदा आधारित पदों का अस्थायी तौर पर सृजन की स्वीकृति
– सरायकेला-खरसावां जिला के गम्हरीया अंचल के एक एकड़ भूमि 64.52 लाख रुपये के भुगतान पर मेसर्स आरका एजुकेशनल एंड कल्चरलट्रस्ट को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का फैसला
– गोड्डा-हंसडीहा के बीच नया बीजी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार को 3.16 करोड़ की अदायगी पर गोड्डा जिला में 12.676 एकड़ भूमि स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की मंजूरी
– लातेहार के महुआडाड़-फाॅल पथ-मेराम-महुआ टोली-चंपा सड़क (कुल लंबाई 17.210 किमी) के लिए 53.55 करोड़
– कोडरमा केबगड़ो-मसमोहना-महेशपुर में नौ किमी सड़क निर्माण के लिए 32.72 करोड़
– साहेबगंज जिला केउधवा-कटहलबाड़ी-राधानगर-सिरासीन में 23.8 किमी सड़क के लिए 89.03 करोड़ स्वीकृत
– खूंटी व पश्चिम सिंहभूम अड़की-कोरबा-बीरबांकी-कोचांग-बंदगांव में 43.784 किमी सड़क के लिए 212.71 करोड़
– गोड्डा के मोहनपुर-डालावार-भंडारीडीह-अन्जाना मोड़ पथमें 17.125 किमी सड़क के लिए 67.32 करोड़
– दुमका जिला केमलूटी-बेनागडिढ़या-चित्रांगरिया में 12.075 किमी (दुमका-रामपुर हाट पथ) सड़क के लिए 32.13 करोड़

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