रांची : सीधे सामान बेचनेवाली कंपनियों का निबंधन जरूरी

झारखंड प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश-2018 तैयार अॉनलाइन व अॉफलाइन दोनों कंपनियों के लिए लागू होगा यह आदेश संजय रांची : खाद्य आपूर्ति विभाग ने झारखंड प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश तैयार कर लिया है. जल्द ही इस पर कैबिनेट से मंजूरी लेकर यह दिशा निर्देश राज्य भर में लागू हो जायेगा. इसके तहत सीधे उपभोक्ताअों तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2018 1:31 AM
झारखंड प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश-2018 तैयार
अॉनलाइन व अॉफलाइन दोनों कंपनियों के लिए लागू होगा यह आदेश
संजय
रांची : खाद्य आपूर्ति विभाग ने झारखंड प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश तैयार कर लिया है. जल्द ही इस पर कैबिनेट से मंजूरी लेकर यह दिशा निर्देश राज्य भर में लागू हो जायेगा. इसके तहत सीधे उपभोक्ताअों तक सामान पहुंचाने वाली कंपनियों व संस्थाअों का राज्य में निबंधन जरूरी होगा.
इसके बगैर कोई भी अॉनलाइन व अॉफलाइन कंपनियां यहां कारोबार नहीं कर सकती हैं. इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट व नापतौल सहित अन्य अॉनलाइन कंपनियों सहित एमवे जैसे अन्य प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क भी शामिल होंगे. उपभोक्ताअों को ठगी से बचाने सहित उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यह दिशा-निर्देश भारत सरकार के निर्देश पर तैयार किया गया है.
तेलंगाना व सिक्किम सहित कुछ अन्य राज्यों में यह दिशा-निर्देश लागू हो गया है. इसके तहत प्रत्यक्ष विक्रेताअों के उपभोक्ताअों के लिए शिकायत निवारण तंत्र भी होगा. विक्रेताअों को इससे संबंधित एक राज्य कार्यालय बनाना होगा, जहां उपभोक्ता संबंधित कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
उपभोक्ताअों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी सामान से संतुष्ट न होने पर 30 दिन के अंदर इसकी वापसी कर सकते हैं. यह शर्त भी रखी गयी है कि प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली कंपनियों व संस्थाअों के प्रोत्साहक या मुख्य प्रबंधकों को गत पांच वर्षों के दौरान किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से दोषी न ठहराया गया हो.
यदि ऐसा हुआ, तो संबंधित कंपनी झारखंड में कारोबार नहीं कर सकती है. किसी कंपनी की पहचान उसके मालिक, ट्रेडमार्क, चिह्न, सेवा चिह्न या किसी अन्य चिह्न से होगी तथा इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी.
दिशा निर्देश में यह भी उल्लेख है कि प्रत्यक्ष बिक्री वाली कंपनियों व संस्थाअों को अपने सदस्यों के पूर्ण विवरण वाला रजिस्टर रखना होगा. इनमें उनका पता, पहचान पत्र व पैन कार्ड शामिल होंगे. अॉनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर शिकायतों के लिए भी स्थान रखना जरूरी कर दिया गया है.
वहीं सभी तरह की कंपनियों को सामानों व सेवाअों संबंधी अपनी वापसी नीति घोषित करना भी जरूरी होगा. सभी प्रत्यक्ष विक्रेताअों को अपने पास पहचान कार्ड रखना जरूरी होगा तथा यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई किसी भी उपभोक्ताअों के पास या उसके परिसर में बगैर उसकी अनुमति के नहीं जायेगा.

Next Article

Exit mobile version