रांची : पारा टीचर की हत्या में एनोस एक्का सहित तीन दोषी करार
िसमडेगा. वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी, सजा तीन को सुनायी जायेगी रांची/सिमडेगा : पारा टीचर हत्याकांड में विधायक एनोस एक्का सहित तीन को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की है. […]
िसमडेगा. वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी, सजा तीन को सुनायी जायेगी
रांची/सिमडेगा : पारा टीचर हत्याकांड में विधायक एनोस एक्का सहित तीन को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के सहारे अभियुक्तों की पेशी की गयी.
इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साजिश रच कर पारा टीचर की हत्या मामले में झारखंड पार्टी के कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का, पीएलएफआइ के एरिया कमांडर बारूद गोप और उसका सहयोगी धनेश्वर बड़ाइक को दोषी करार दिया. अदालत ने मुजरिमों को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की. इस मामले का तीसरी आरोपी धनेश्वर बड़ाइक जो जमानत पर था, दोषी करार दिये जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. एनाेस आैर बारूद इस समय बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं.
इस मामले में हाइकोर्ट के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम बहस की. बारूद गोप के आवेदन पर न्यायालय ने उसे सरकारी गवाह बनाया था. विधायक एक्का द्वारा सत्र न्यायालय के इस फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. हाइकोर्ट ने विधायक की याचिका खारिज कर दी थी.
पारा टीचर की हत्या में…
हाइकोर्ट में विधायक की याचिका खारिज होने के बाद बारूद गोप की गवाही हुई. हालांकि उसे होस्टाइल घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसने सरकारी गवाह के रूप में दिये गये अपने बयान में कहा था कि उसने किसी को न मारा है, न ही किसी ने उससे किसी को मरवाया है.
क्या है मामला : 26 नवंबर 2014 को सिमडेगा जिले के जताडांड़ प्राथमिक विद्यालय से पारा टीचर मनोज कुमार का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में विधायक एनोस एक्का के खिलाफ प्राथमिकी ( 58/2014)दर्ज करायी गयी थी. दूसरे दिन सुबह मनोज कुमार की लाश मिलने के बाद मामला हत्याकांड में बदल गया. पुलिस ने पहले से पीएलएफआइ उग्रवादी बारूद गोप का मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखा था. इस फोन पर हुई बातचीत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद विधायक एनोस एक्का और बारूद गोप के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.
इसमें यह आरोप लगाया गया था कि विधायक के कहने पर बारूद गोप ने मनोज कुमार की हत्या की. घटना को अंजाम देने से पहले उग्रवादी धनेश्वर बड़ाइक ने रेकी की थी. शिक्षक की हत्या के आरोप में तत्कालीन एसपी राजीव रंजन सिंह ने रात दो बजे एनोस एक्का को ठाकुरटोली स्थित घर से गिरफ्तार किया था. 27 नवंबर 2014 की शाम को श्री एक्का को जेल भेज दिया था. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 30जून की तिथि तय की थी.
तत्कालीन सीएम से लगायी थी सुरक्षा की गुहार
हत्या से पहले मनोज कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंप कर सुरक्षा की गुहार लगायी थी. हालांकि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.
इस साल दो विधायकों की गयी सदस्यता
कोयला चोरी के आरोप में तीन साल की सजा सुनाये जाने पर 10 फरवरी को गोमिया के झामुमो विधायक योगेंद्र महतो की सदस्यता गयी.
सीओ के साथ मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद दो अप्रैल को सिल्ली के झामुमो विधायक अमित कुमार महतो की सदस्यता रद्द कर दी गयी.
26 नवंबर 2014 : कोलेबिरा पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार हुई थी हत्या
27 नवंबर 2014 : कोलेबिरा विधायक एनोस को किया गया था गिरफ्तार
कौन थे मनोज कुमार
26 नवंबर 2014 को सिमडेगा के शाहपुर प्रखंड संघर्ष समिति और कोलेबिरा प्रखंड पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार की हत्या कर दी गयी थी. वह लसिया गांव के रहनेवाले थे. मृत पारा शिक्षक मनोज कुमार के भाई ने कोलेबिरा थाने में एनोस एक्का व पीएलएफआइ के एरिया कमांडर बारूद गोप सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके पहले वे एनोस एक्का की पार्टी के सक्रिय सदस्य थे. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनोस का साथ छोड़ दिया था. एक दिन वे अपने सहयोगी पारा शिक्षक संजू नायक के साथ स्कूल में बैठे थे, तभी बाइक से दो हथियारबंद अपराधी आये और जबरन मनोज कुमार को उठाकर ले गये. बाद में उनका शव मिला था.
मृत पारा शिक्षक के भाई ने कोलेबिरा थाने में एनोस एक्का व पीएलएफआइ के एरिया कमांडर बारूद गोप सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था
हत्या के आरोप में जेल गये विधायक
खिजरी से कांग्रेस के विधायक रहे सावना लकड़ा को अविनाश तिवारी हत्याकांड में सजा सुनायी गयी. मामला 24 अप्रैल 2011 का है.
झरिया से भाजपा के विधायक संजीव सिंह चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं.