रांची : अशोक नगर में 51 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, किसी के पास लाइसेंस नहीं, निगम ने सभी को भेजा नोटिस

रांची : शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में शुमार अशोक नगर में चल रहे 51 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रांची नगर निगम ने नोटिस किया है. इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे नगरपालिका अधिनियम के तहत निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के एवज में म्यूनिसिपल लाइसेंस ले लें. अगर तीन दिनों के अंदर वे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 4, 2018 8:31 AM
रांची : शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में शुमार अशोक नगर में चल रहे 51 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रांची नगर निगम ने नोटिस किया है. इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे नगरपालिका अधिनियम के तहत निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के एवज में म्यूनिसिपल लाइसेंस ले लें. अगर तीन दिनों के अंदर वे लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो निगम इन प्रतिष्ठानों को सील कर देगा.
वार्ड नंबर-28 स्थित अशोक नगर में कुल 505 भवन हैं. वैसे तो इस कॉलोनी की पहचान आवासीय कॉलोनी के रूप में है. लेकिन, हाल के दिनों में इस कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां काफी बढ़ गयी हैं. नगर निगम द्वारा भी हाल ही में इस कॉलोनी का सर्वे किया गया. इसमें पाया गया कि इस कॉलोनी के 51 भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. इनमें कई मल्टी नेशनल कंपनियों के कार्यालय से लेकर कई बड़े प्रतिष्ठान तक शामिल हैं. हालांकि, इनमें से किसी भी प्रतिष्ठान ने रांची नगर निगम से म्यूनिसिपल लाइसेंस नहीं लिया है.
52 भवन नहीं देते किसी प्रकार का होल्डिंग : इस कॉलोनी के 52 भवन ऐसे हैं, जो रांची नगर निगम को किसी तरह का टैक्स नहीं देते हैं. वहीं, 199 भवन ऐसे हैं, जिन्होंने स्वघोषणा पत्र में अपने भवन का क्षेत्रफल कम दर्शाया है, ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े
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अशोक नगर में चिह्नित प्रतिष्ठानाें को नोटिस जारी कर रहा रहा है. उन्हें तीन दिन के अंदर म्यूनिसिपल लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है. तय समय सीमा के अंदर अगर नोटिस का पालन नहीं किया जाता है, तो इन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
रामकृष्ण कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी, रांची नगर निगम

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