रांची : नाबालिग आरोपियों के मामले में फैसला कल

सरकारी स्कूलों के विलय पर जवाब मांगा गया रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को राज्य में प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों के विलय को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 5, 2018 1:01 AM
सरकारी स्कूलों के विलय पर जवाब मांगा गया
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को राज्य में प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों के विलय को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
एक स्कूल को दूसरे स्कूल में क्यों विलय किया जा रहा है, शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने को कहा. इससे पूर्व सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर विलय का निर्णय लिया गया है. प्रार्थी की अोर से दलील का विरोध करते हुए कहा गया कि स्कूलों का विलय कहीं से भी उचित नहीं है.

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