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सहकारी बैंक के जीएम पर कार्रवाई की अनुशंसा
यात्रा भत्ता में गड़बड़ी, बैंक के पैसे से खरीद लिया घर का सामान प्रपत्र-क के आलोक में कार्रवाई करने का किया गया है आग्रह मनोज सिंह रांची : सहकारी बैंक के जीएम सह तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, देवघर सुशील कुमार पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. श्री कुमार वर्तमान में बैंक में महाप्रबंधक […]
यात्रा भत्ता में गड़बड़ी, बैंक के पैसे से खरीद लिया घर का सामान
प्रपत्र-क के आलोक में कार्रवाई करने का किया गया है आग्रह
मनोज सिंह
रांची : सहकारी बैंक के जीएम सह तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, देवघर सुशील कुमार पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. श्री कुमार वर्तमान में बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं.
बैंक के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने विभागीय सचिव पूजा सिंघल से श्री कुमार पर गठित प्रपत्र-क के आलोक में कार्रवाई करने का आग्रह किया है. झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निबंधक सह प्रशासक ने 2018 के जून माह में ही यात्रा भत्ता में गड़बड़ी करने के मामले में विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
श्री कुमार पर देवघर में पदस्थापन के दौरान बैंक के पैसे से आवास के लिए सामान खरीद लेने का आरोप लगा था. इसकी जांच में पुष्टि भी हुई थी. खरीदे गये सामान पर 12 फीसदी ब्याज के साथ करीब सवा चार लाख रुपये वसूली का भी आदेश हुआ है.
देवघर में सहकारिता पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन के दौरान श्री कुमार देवघर और जामताड़ा, केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के एमडी के प्रभार में थे.
बैंक के आमलेम (मर्जर) के बाद झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक थे. जून 2014 से मई 2017 तक पदस्थापन के दौरान रेल यात्रा भत्ता में 73,635 तथा होटल किराया का 2450 रुपये बगैर अनुमति के स्वयं ही ले लिया था. यात्रा भत्ता श्री कुमार को मूल पदस्थापन से लेना था, लेकिन उन्होंने बैंक से ले लिया. इसे निबंधक ने वित्तीय अनियमितता माना था. इसी के आलोक में प्रपत्र-क गठन का आग्रह किया था.
ब्याज के साथ 4.18 लाख जमा करने का आदेश
श्री कुमार ने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देवघर-जामताड़ा में प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थापन के दाैरान करीब पौने तीन लाख रुपये का घर का सामान बैंक के पैसे से खरीद लिया था. इसकी जांच बैंक ने करायी थी.
इसके बाद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने श्री कुमार से 12 फीसदी ब्याज के साथ राशि वसूली का आदेश दिया है. 20.11.2017 को अपनी जांच रिपोर्ट में झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, देवघर के प्रबंधक विकास ने लिखा था कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से नियम विरुद्ध 2.85 लाख रुपये का घर का सामान खरीद लिया गया था. इस पर 12 फीसदी ब्याज के साथ कुल 4.18 लाख रुपये बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया है.
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