रांची : जवाब दाखिल करें, नहीं तो गृह सचिव हाजिर हों : हाइकोर्ट

फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में हाइकोर्ट का निर्देश रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को फर्जी नक्सली सरेंडर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केंद्र के सीलबंद रिपोर्ट के आलोक में जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2018 8:48 AM
फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में हाइकोर्ट का निर्देश
रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को फर्जी नक्सली सरेंडर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केंद्र के सीलबंद रिपोर्ट के आलोक में जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जतायी.
खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के सीलबंद रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार अपना पक्ष सीलबंद दाखिल करे, अन्यथा अगली सुनवाई के दाैरान गृह सचिव सशरीर उपस्थित रहें. मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी़ इससे पूर्व केंद्र सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने बताया कि मई माह में ही सीलबंद रिपोर्ट राज्य सरकार के गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है.
वहीं राज्य सरकार की अोर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार नहीं किया. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.
चाैरसिया के निर्वाचन मामले की सुनवाई 18 को : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को डालटनगंज के विधायक आलोक चाैरसिया के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की. साथ ही प्रतिवादी के दादा की गवाही देने संबंधी आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया.

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