समय पर करें रिटर्न दाखिल नहीं तो फाइन व जेल

रांची : निर्धारित समय सीमा तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर एक से 10 हजार रुपये तक लेट फाइन देना होगा. साथ ही तीन से सात महीने तक जेल की सजा भी हो सकी है. केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन करते हुए एक नयी धारा जोड़ने की वजह से अब ऐसा हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2018 7:02 AM
रांची : निर्धारित समय सीमा तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर एक से 10 हजार रुपये तक लेट फाइन देना होगा. साथ ही तीन से सात महीने तक जेल की सजा भी हो सकी है.
केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन करते हुए एक नयी धारा जोड़ने की वजह से अब ऐसा हो सकेगा. आयकर अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत हर 2.5 लाख रुपये सालाना से अधिक कमानेवाले हर व्यक्ति को 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है.
सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन करते हुए एक नयी धारा 234 एफ जोड़ा है. इससे अब निर्धारित समय पर रिटर्न नहीं दाखिल करने पर लेट फाइन देना होगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 में हुए आमदनी से संबंधित रिटर्न 31 जुलाई 2018 तक दाखिल करना है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करनेवालों पर एक हजार से 10 हजार रुपये तक लेट फाइन हो सकता है.
साथ ही धारा 271एफ में निहित प्रावधानों के तहत पांच हजार रुपये का दंड भी लगाया जा सकता है. धारा 276सीसी के तहत कार्रवाई होने पर तीन से सात महीने तक जेल की सजा हो सकती है. रिटर्न में मकान किराया, बैंक में जमा राशि से सूद आदि का भी सही सही ब्योरा नहीं देनेवालों पर भी दंड लगाया जा सकेगा.

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