रांची : विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से भिड़ गये थे युवा कांग्रेस, किया हमला, 26 नेताओं पर केस दर्ज

रांची : जगन्नाथपुर थाना में सीओ धनंजय कुमार और प्रभात भूषण सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसके अनुसार बुधवार दोपहर 12:15 बजे युवा कांग्रेस कमेटी के करीब 800-900 नेता व कार्यकर्ता विधानसभा जाने के लिए उग्र प्रदर्शन करने लगे. नेताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर प्रथम बैरियर को तोड़ दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 20, 2018 8:05 AM
रांची : जगन्नाथपुर थाना में सीओ धनंजय कुमार और प्रभात भूषण सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसके अनुसार बुधवार दोपहर 12:15 बजे युवा कांग्रेस कमेटी के करीब 800-900 नेता व कार्यकर्ता विधानसभा जाने के लिए उग्र प्रदर्शन करने लगे. नेताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर प्रथम बैरियर को तोड़ दिया और एचइसी गेट के समीप आ गये.
गेट तोड़ने का भी प्रयास करने लगे. उग्र लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को भी धक्का मार कर गिरा दिया. इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. इसमें डीएसपी विजय कुमार सिंह, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार कर्मकार तथा अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गये. इसके साथ ही युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा किये जा रहे पथराव से युवा कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों को चोटें लगी हैं.
इन लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी : युवा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री निवास, झारखंड प्रभारी दीपक मिश्रा, कुमार गौरव सिंह, उज्ज्वल प्रकाश तिवारी, श्वेता सिंह, इमरान अली, इंद्रजीत सिंह, राजेश चौरसिया, राजू पांडेय, राजेश सिन्हा उर्फ सन्नी, वेद प्रकाश शर्मा, अनूप कुमार सिंह, ज्योतिष कुमार यादव, परितोष सिंह, विरेंद्र साहू, मो रियाज, मो इस्तेयाक अहमद, शहीद रजा, राजीव पांडेय, संतोष राय, कुमार संभव, रमन सिंह, चंदन सिंह, सूरज सिंह और नीरज चौरसिया.
दर्ज की गयी प्राथमिकी
सीओ धनंजय प्रभात की शिकायत पर जगन्नाथपुर थाना में दर्ज की गयी है प्राथमिकी
सीओ का आरोप : युवक कांग्रेस के सदस्यों के पथराव में उन्हीं के सदस्यों को लगी चोटें
आरोपी बनाये गये अज्ञात लोगों की फोटोग्राफ के आधार पर की जा रही है पहचान
प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का किया गया प्रयोग
प्राथमिकी के अनुसार जब युवा कांग्रेस के लोग अत्यधिक उग्र हो गये. तब उन पर अश्रु गैस के सात गोले एक अश्रु गैस का ग्रेनेड और 10 रबर गोलियों का भी प्रयोग किया गया. इस पर भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए और गेट को तोड़ने लगे. तब प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल का प्रयोग किया गया.
सरकारी काम में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन करने का लगाया आरोप
मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में यह दावा किया गाय है कि उक्त नामजद आरोपियों के अलावा 800- 900 उग्र प्रदर्शनकारियों ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किये. इसके अलावा जान मारने की नियत से पत्थरबाजी कर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया. मामले में विधानसभा से भी रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद गुरुवार को सिटी एसपी ने प्राथमिकी और फोटोग्राफ के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी है.

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