रांची : मेयर के बयान पर उबले निगम के पार्षद

रांची : एक दिन पहले ही मेयर आशा लकड़ा ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर पार्षदों को निलंबित करने का अधिकार भी उनके पास है. मेयर के इस बयान पर पार्षद भड़क गये हैं. गुरुवार को वार्ड 16 की पार्षद नजीमा रजा ने कहा कि हमने नगरपालिका अधिनियम 2011 की धरा 74-2 के अंतर्गत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2018 5:30 AM
रांची : एक दिन पहले ही मेयर आशा लकड़ा ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर पार्षदों को निलंबित करने का अधिकार भी उनके पास है. मेयर के इस बयान पर पार्षद भड़क गये हैं. गुरुवार को वार्ड 16 की पार्षद नजीमा रजा ने कहा कि हमने नगरपालिका अधिनियम 2011 की धरा 74-2 के अंतर्गत विशेष बैठक बुलाने की मांग की है. अगर मेयर को लगता है कि हमने उन्हें अपमानित किया गया है, तो वे सबसे पहले मुझे निलंबित करें.
अगर वह ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो विरोध पार्षदों को धमकी देना बंद करें.
वार्ड-26 के पार्षद अरुण झा ने कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम में मेयर को सिर्फ बोर्ड बैठक में व्यवस्था बनाये रखने के लिए पार्षद को निलंबन का अधिकार दिया गया है. मेयर को बैठक के अलावा पार्षदों को कुछ भी धमकाने का अधिकार नहीं दिया गया है. मेयर पार्षद को अपने पत्र के माध्यम से धमकी दे रही हैं. ये निगम के लिए ठीक नहीं है.

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