रांची : अशोक नगर में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 15 दिन में करें बंद

रांची नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों को दिया आदेश नगर निगम ने कहा : आदेश नहीं मानने वाले प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जायेगा रांची : रांची नगर निगम ने अशोक नगर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे सभी भवन मालिकों को 15 दिनों में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिये हैं. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2018 6:18 AM
रांची नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों को दिया आदेश
नगर निगम ने कहा : आदेश नहीं मानने वाले प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जायेगा
रांची : रांची नगर निगम ने अशोक नगर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे सभी भवन मालिकों को 15 दिनों में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिये हैं. आदेश नहीं मानने वाले प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जायेगा.
गौरतलब है कि पूर्व में रांची नगर निगम ने अशोक नगर के 43 भवनों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि वे जल्द से जल्द यहां व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करें. क्योंकि यह एक आवासीय कॉलोनी है.
31 को नगर आयुक्त ने सुना पक्ष
अशोक नगर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे लोगों को निगम में 31 जुलाई को बुलाया गया था. यहां नगर आयुक्त के समक्ष कई प्रतिष्ठान के संचालकों ने मांग की थी कि घर खाली करने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए. इस पर नगर आयुक्त ने उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी. साथ ही कहा कि इसके बाद निगम कार्रवाई के तौर पर ऑफिस नहीं हटाने वालों के दफ्तर को सील करेगा.
लाइसेंस जारी करने पर लग चुकी है रोक
अशोक नगर में संचालित इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को किसी प्रकार के लाइसेंस नहीं दिये जाने को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने भी नगर निगम को पत्र लिखा था.
पत्र में उन्होंने आग्रह किया था कि जिनको लाइसेंस नहीं दिया गया है, उन्हें इस कॉलोनी में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस न दिया जाये. वहीं, अगर किसी प्रतिष्ठान को लाइसेंस जारी कर दिया गया है, तो उसके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाये.

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