लालू प्रसाद की आैपबंधिक जमानत अवधि 20 अगस्त तक बढ़ायी गयी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घाेटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद आैपबंधिक जमानत की अवधि पांच दिन बढ़ा दी. लालू […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घाेटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद आैपबंधिक जमानत की अवधि पांच दिन बढ़ा दी. लालू प्रसाद को 20 अगस्त तक आैपबंधिक जमानत प्रदान की. उनकी जमानत अवधि 15 अगस्त को समाप्त हो रही थी. साथ ही सीबीआइ को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट को वेरीफाई कर अदालत को बताया जाये. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने आैपबंधिक जमानत का विरोध किया. उनका कहा था कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिसमें प्रार्थी को जमानत की जरूरत है.