त्रुटि होने पर सीए पर 10,000 रुपये दंड का प्रावधान

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा का सेमिनार रांची : दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा ने मंगलवार को होटल मैपलवुड में सेमिनार का आयोजन किया. सेमिनार का विषय थ्रीसीडी फॉर्म में बदलाव, आइसीडीएस और जीएसटी ऑडिट विषय था. कोलकाता के प्रत्यक्ष कर के विशेषज्ञ सीए मनोज तिवारी ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 15, 2018 5:48 AM
दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा का सेमिनार
रांची : दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रांची शाखा ने मंगलवार को होटल मैपलवुड में सेमिनार का आयोजन किया. सेमिनार का विषय थ्रीसीडी फॉर्म में बदलाव, आइसीडीएस और जीएसटी ऑडिट विषय था.
कोलकाता के प्रत्यक्ष कर के विशेषज्ञ सीए मनोज तिवारी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को छोड़ कर बिजनेस आय और अन्य आय की गणना 2016 से इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के अनुसार करनी होती है. पहले इनकी गणना एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होती थी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में टैक्स ऑडिट के लिए थ्रीसीडी फॉर्म का फॉर्मेट जारी हुआ है.
इसमें जीएसटी से संबंधित सहित कई सारी जानकारियां मांगी गयी हैं. किसी भी तरह से त्रुटि होने पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर 10,000 रुपये दंड का प्रावधान है. सीए को टैक्स ऑडिट का काम पूरा होने के बाद फॉर्म थ्रीसीडी में जो भी जानकारियां मांगी गयी हैं, उसे देने से पूर्व अच्छी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए.
दूसरे तकनीकी सत्र में नयी दिल्ली के विशेषज्ञ सीए कपिल महानी ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका वित्तीय वर्ष के दौरान जीएसटी ऑडिट टर्नओवर सीमा दो करोड़ रुपये पार कर चुका है, उसका सीए द्वारा लेखा-जोखा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत ऑडिट शब्द का मतलब है कि एक पंजीकृत व्यक्ति के रिकॉर्ड, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि घोषित किया गया टर्नओवर, भुगतान किया गया कर, दावा किया गया रिफंड और लिया गया इनपुट कर क्रेडिट सही है या नहीं, यह देखना चाहिए. संचालन रांची शाखा के सीपीइ कमिटी की अध्यक्ष सीए मनीषा बियानी और धन्यवाद ज्ञापन रांची शाखा के सचिव सीए आशीष कुशवाहा ने दिया. मौके पर रांची शाखा के अध्यक्ष राजकुमार सहित कई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स उपस्थित थे.

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