रांची : आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा

रांची : जेएम अनुज कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों भोलू वर्मा अौर अोम प्रकाश वर्मा को दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसी मामले में तीन आरोपी राम कुमार उर्फ बड़कू, सोनू कुमार तथा जैलेंदर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 15, 2018 5:55 AM
रांची : जेएम अनुज कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों भोलू वर्मा अौर अोम प्रकाश वर्मा को दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इसी मामले में तीन आरोपी राम कुमार उर्फ बड़कू, सोनू कुमार तथा जैलेंदर महतो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी होनेवाले अारोपियों के अधिवक्ता सुनील पांडे ने जानकारी दी कि मामला सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 298/2017 से संबंधित है. मामले के सूचक अौर सुखदेवनगर थाना के प्रभारी नवल किशोर सिंह ने 14 जून 2017 को सुखदेवनगर के मुर्गा मैदान से पांच लोगों को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया था.

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