रांची : गैंगस्टर अखिलेश सिंह को इडी ने भेजा नोटिस, 15 दिनों में फ्लैट-जमीन खाली करने को कहा
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को 15 दिनों के अंदर मसूरी, गुड़गांव और जबलपुर स्थित फ्लैट, मकान और जमीन खाली करने को कहा है. एडजुकेटिंग ऑथरिटी के फैसले के बाद इडी ने यह कार्रवाई की है. एडजुकेटिंग ऑथरिटी ने इन संपत्तियों को मनी लाउंड्रिंग के पैसों से खरीदे […]
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को 15 दिनों के अंदर मसूरी, गुड़गांव और जबलपुर स्थित फ्लैट, मकान और जमीन खाली करने को कहा है. एडजुकेटिंग ऑथरिटी के फैसले के बाद इडी ने यह कार्रवाई की है. एडजुकेटिंग ऑथरिटी ने इन संपत्तियों को मनी लाउंड्रिंग के पैसों से खरीदे जाने की पुष्टि करते हुए इसे स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया है.
इडी ने अखिलेश सिंह को जिन संपत्तियों को खाली करने का नोटिस जारी किया है, उनकी कीमत 2.27 करोड़ रुपये है. दिल्ली स्थित इडी मुख्यालय के उप निदेशक प्रेम मलिक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अखिलेश सिंह द्वारा दूसरे व्यक्तियों के नाम पर खरीदी गयी अचल संपत्तियों को फरवरी 2018 में अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया था.
इसमें अजीत सिंह के नाम पर मसूरी में खरीदा गया फ्लैट, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में गरिमा सिंह व संजय सिंह के नाम पर फ्लैट, जबलपुर में संजय सिंह के नाम पर बने डुपलेक्स के अलावा जबलपुर में अन्नु सिंह और संजय सिंह के नाम पर खरीदा गया प्लॉट भी शामिल है. इडी ने नोटिस में कहा है कि अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति के मामले पर एडजुकेटिंग ऑथरिटी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जुलाई में इस कार्रवाई को सही करार दिया है। इस आदेश के आलोक में अखिलेश सिंह को अब संबंधित जमीन और फ्लैट को खाली कर इडी के हवाले करना होगा.
2.09 करोड़ का स्रोत इडी ने ढूंढ निकाला : जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश के खिलाफ दर्ज मनी लाउंड्रिंग के मामले की जांच में 2.27 करोड़ में फ्लैट और जमीन खरीदे जाने की पुष्टि हुई.
इसमें से 2.09 करोड़ के स्रोत का सबूत इजी ने खोज निकाला. जांच में पाया गया कि विभिन्न कंपनियों और अखिलेश के करीबी लोगों के बैंक खाते में टुकड़ों में यह राशि जमा की गयी. इसके बाद यह राशि अखिलेश सिंह और उसकी पत्नी गरिमा सिंह के खाते में ट्रांसफर किये गये.
अखिलेश और गरिमा के खाते मेें पैसा आने के बाद इससे विभिन्न लोगों के नाम पर संपत्ति खरीदी गयी. इडी ने उन व्यक्तियों के आयकर रिटर्न की भी समीक्षा की. इसमें पाया गया कि चार लोगों ने आयकर रिटर्न में संपत्ति खरीद का उल्लेख निर्धारित समय सीमा में नहीं किया. जबकि दो लोगों के आयकर रिटर्न में दिये गये आमदनी के ब्योरे से खरीदी गयी संपत्ति का मूल्य मेल नहीं खाता है.
इसे खाली करने का नोटिस दिया गया
कागजी मालिक संपत्ति का ब्योरा
अजीत सिंह फ्लैट नंबर 04-04, हाउसिंग कंप्लेक्स, राजपुर रेसीडेंसी, मसूरी डिवीजन देहरादून
गरिमा सिंह यूनिट नंबर-एसटीआर-006/12ए03, स्टार कोर्ट अपार्टमेंट, जेपी ग्रींस, ग्रेटर नोएडा
संजय सिंह प्लॉट नंबर 23,24,25,26,27,28, खेसरा नंबर 39/06,नीमखेड़ा, जबलपुर
संजय सिंह राजुल टाउनशिप फेज-सी, मौजा तिहाड़ी, जिला जबलपुर में बना डुपलेक्स
अन्नु सिंह व संजय सिंह गुररिया घाट नंबर 604, पीएचएन-23/27,आरएनएन, जबलपुर स्थित जमीन
गरिमा सिंह व दिलीप सिंह मकान नंबर एल 1601, 16वीं मंजिल, जेएमडी गार्डन, गुड़गांव