रांची: गिरिडीह के पूर्व एसडीपीओ अवधेश कुमार सिंह द्वारा तबादले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करने से पुलिस मुख्यालय के अधिकारी परेशान हैं. श्री सिंह ने याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा किये गये उनके तबादले का विरोध किया है.
कोर्ट ने सरकार से पक्ष रखने को कहा था. गृह विभाग ने कोर्ट को बताया है कि तबादले में उसकी कोई भूमिका नहीं होती. पुलिस मुख्यालय में गठित राज्य स्थापना पर्षद अनुशंसा भेजती है, उसी के आलोक में तबादले सूची जारी की जाती है. गृह विभाग द्वारा इस तरह से पक्ष रखे जाने के बाद पुलिस मुख्यालय के अफसर परेशान हैं. क्योंकि तबादले के लिए किये गये अनुशंसा में इसके कारण का उल्लेख नहीं किया गया था. जानकारी के मुताबिक गत 28 फरवरी को सरकार ने गिरिडीह के एसडीपीओ अवधेश कुमार सिंह का तबादला सीआइडी में कर दिया था.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश: प्रकाश सिंह बनाम राज्यों की सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि फील्ड अफसर (थाना प्रभारी से लेकर आइजी तक) का कार्यकाल दो साल का होगा. अगर किसी पदाधिकारी का तबादला जरूरी है, तो ऐसे मामलों में राज्यों में गठित पुलिस स्थापना पर्षद निर्णय लेगी. पर्षद की अनुशंसा में यह बताया जायेगा कि किस कारण से पदाधिकारी का तबादला किया जा रहा है. सरकार हर साल सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहती है कि राज्य पुलिस में सभी तबादले नियमानुकूल हुए हैं.