रांची : स्पीडी ट्रायल के 39 मामलों में आरोपियों को मिली सजा

अमन तिवारी रांची : रांची जिला में स्पीडी ट्रायल के केस में पुलिस के बेहतर अनुसंधान के साथ ही पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय के कारण आरोपियों को सजा मिल रही है. इस बात की पुष्टि रांची पुलिस द्वारा केस में सजा प्राप्त आरोपियों के संबंध में तैयार रिपोर्ट से भी होती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 27, 2018 7:30 AM
अमन तिवारी
रांची : रांची जिला में स्पीडी ट्रायल के केस में पुलिस के बेहतर अनुसंधान के साथ ही पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय के कारण आरोपियों को सजा मिल रही है.
इस बात की पुष्टि रांची पुलिस द्वारा केस में सजा प्राप्त आरोपियों के संबंध में तैयार रिपोर्ट से भी होती है. रांची में लूट, डकैती, हत्या, रेप और नक्सल से संबंधित 99 केस स्पीडी ट्रायल के लिए चयनित किये गये थे.
केस का चयन वर्तमान रांची रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक एवी होमकर और तत्कालीन सीनियर पुलिस कप्तान और वर्तमान में कोल्हान के पुलिस उपमहानिरीक्षक कुलदीप द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया था. चयनित केस में 41 केस का ट्रायल न्यायालय में पूरा हो चुका है. जिसमें से 39 केस में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनी दी है. एक केस में पीड़ित पक्ष न्यायालय में अपने बयान से मुकर गया था.
जबकि टाटीसिलवे थाना में दर्ज चिंटू बड़ाइक के खिलाफ एक अप्रैल 2016 को दर्ज आर्म्स एक्ट के केस में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जा चुका है. इस केस में पुलिस अपील करने पर विचार कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार चयनित केस में ट्रायल जून के अंत में आरंभ हुआ था. अभी तक रांची पुलिस चयनित केस में आरोपियों को सजा दिलाने में पहले नंबर पर है.
महत्वपूर्ण केस जिसमें आरोपियों को मिल चुकी है सजा
थाना और केस दर्ज होने की तिथि आरोप आरोपी का नाम सजा और जुर्माना
सदर 22 जनवरी 2018 बंधक बना कर रेप सोनू उर्फ आजाद 10 वर्ष की सजा और 20 हजार
अनगड़ा 20 जनवरी 2018 सामूहिक रेप दामोदर मुंडा, लखी मुंडा, मदन मुंडा तीनों को 20-20 साल की सजा और 10- 10 हजार रुपये
कांके पांच फरवरी 2018 आर्म्स एक्ट दिवाकर सिंह दो साल की सजा और दो हजार रुपये
चुटिया 16 फरवरी 2018 नाबालिग से रेप बहरा बूढ़ा रेप में 10 साल की सजा, पोक्सो एक्ट में सात साल की सजा और जुर्माना
जगन्नाथपुर 18 नवंबर 2017 आर्म्स एक्ट विजय बक्शी, संजय गोप, राजेश विजय बक्शी को दो साल की सजा तीन हजार जुर्माना, अन्य दोषमुक्त
बरियातू 27 दिसंबर 2017 आर्म्स एक्ट मो मेराज एक साल की सजा और एक हजार रुपये
कोतवाली 28 दिसंबर 2017 लूटपाट अरमान, फिरदौस दोनों को दो- दो वर्ष की सजा और पांच- पांच हजार रुपये
बेड़ो 10 मई 2017 नाबालिग से दुष्कर्म कपिल, लंगरू दोनों को 25- 25 वर्ष की सजा और 50- 50 हजार रुपये
खलारी 29 अगस्त 2017 रंगदारी और आर्म्स एक्ट विक्की गंझू आर्म्स एक्ट में दो साल सजा और दो हजार रुपये
सदर 16 फरवरी 2017 नाबालिग से रेप अशोक कुमार महतो पोक्सो एक्ट में तीन वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये
मेसरा 06 फरवरी 2016 अपहरण कर रेप करना गणेश मिश्रा अपहरण में पांच साल, रेप में 10 साल और 50 हजार जुर्माना
इटकी चार फरवरी 2016 नाबालिग से रेप विकास कुमार 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये
सुखदेवनगर 18 सितंबर 2016 आर्म्स एक्ट सकलदीप दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये
जगन्नाथपुर12 दिसंबर 2016 नाबालिग से रेप रोहित कच्छप 10 साल की सजा 25 हजार रुपये
गोंदा 12 दिसंबर 2016 आर्म्स एक्ट संतोष लोहरा ढाई साल की सजा और तीन हजार रुपये
तुपुदाना 17 सितंबर 2015 हत्या एतवा दास आजीवन कारावास और एक हजार रुपये
चुटिया 23 जून 2015 हत्या अनिल, सूरज सूरज को उम्रकैद और 20 हजार रुपये
मेसरा 09 मई 2013 रेप करना रमेश उरांव रेप के आरोप में पांच साल की सजा और 20 हजार

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