रांची : पंचायतों में हो रही खरीद में अनियमितता व वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत लगातार मिलती रही है. पहले जेनरेटर, सोलर स्ट्रीट लाइट, पानी टैंकर व फर्नीचर तथा अब सोलर जलमीनार व हैंडवाश यूनिट की खरीद विवादों में रही है. इधर, पंचायतों में होनेवाली खरीद के लिए पहले विभाग तथा बाद में जिला पंचायती राज पदाधिकारियों ने जिस एजेंसी से खरीद होनी है, उसके बारे में 11 बिंदुअों वाला दिशा-निर्देश जारी किया था.
सभी पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों को इसका अनुपालन करने को कहा गया है. पर अब भी कई पंचायतों में खरीद में कमीशनखोरी चल रही है.
अनगड़ा प्रखंड की 10 पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों पर फर्जी प्रतिष्ठान से करीब 40 लाख रुपये के जलमीनार सहित अन्य उपकरण खरीदने का आरोप पहले ही लगा है. इधर, नामकुम प्रखंड की कुछ पंचायतों में भी ग्रामीण 40-50 हजार रुपये कमीशन लेकर सोलर जलमीनार की खरीद का अारोप लगा रहे हैं.
इन 11 बिंदुओं का करना है पालन
प्रत्येक सामग्री की कंपनी से अोइएम सर्टिफिकेट प्राप्त हो
निदेशक या मालिक का आधार कार्ड जरूरी
एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग में भी निबंधित हो
सालाना टर्नअोवर 50 लाख से कम न हो
एजेंसी जीइएम निबंधित होनी चाहिए
कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो
एजेंसी का पैन कार्ड होना जरूरी
एजेंसी लघु उद्योग में निबंधित हो
जीएसटी नंबर होना जरूरी
एजेंसी आइएसअो प्राप्त हो
एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो