रांची: अब राज्य भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से भी नि:शक्तता प्रमाण पत्र दिये जायेंगे. पंचायत व नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों से भी यह प्रमाण पत्र जारी होगा. सभी जिला (सदर) अस्पतालों से यह प्रमाण पत्र पहले से ही जारी हो रहे हैं.
इस तरह अब नि:शक्त लोगों को प्रमाण पत्र के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा.
स्वास्थ्य सचिव ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें अलग-अलग तरह की विकलांगता के लिए अलग-अलग अस्पतालों को नामित किया गया है. यहां प्रभारी या प्रमुख प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत होंगे. यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या डिस्पेंसरी में संबंधित नि:शक्तता की जांच के लिए जरूरी उपकरण न हों, तो अस्पताल प्रबंधन वहां स्थित किसी निजी अस्पताल की भी मदद ले सकता है.
विकलांगता प्रमाण पत्र कहां कौन देगा
लोकोमोटर जिला अस्पताल, सीएचसी-पीएचसी प्रभारी/हेड
ब्लाइंडनेस स्थानीय निकाय से संचालित अस्पताल/डिस्पेंसरी 10 साल अनुभवी व योग्य पीजी डॉक्टर
मल्टीपल डिसेबिलिटी जिला व अन्य सरकारी अस्पताल मेडिकल बोर्ड
उपरोक्त के अलावा जिला व अन्य सरकारी अस्पताल 10 साल अनुभवी व योग्य पीजी डॉक्टर