मुसलमान नहीं, हिंदू हैं का स्टेटमेंट शपथ पत्र में दें, तब होगी सुनवाई

नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रंजीत सिंह कोहली ने दायर की है जमानत याचिका... रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में शुक्रवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 8, 2018 3:42 AM

नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रंजीत सिंह कोहली ने दायर की है जमानत याचिका

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में शुक्रवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी के उस स्टेटमेंट को गंभीरता से लिया, जिसमें प्रार्थी की अोर से माैखिक रूप से कहा गया कि वह मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू है. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि आप अपना स्टेटमेंट शपथ पत्र में दें. मेडिकल जांच करा सकते हैं. जब तक शपथ पत्र दायर नहीं किया जाता है, तब तक जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. हालांकि प्रार्थी ने अपना स्टेटमेंट वापस लेने का प्रयास किया,
लेकिन अदालत नहीं मानी. इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा, राजीव नंद प्रसाद व नीरज कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पर आरोप है कि उसने हिंदू बन कर नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ पहले शादी की. उसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया. बात नहीं मानने पर तारा शाहदेव को प्रताड़ित किया गया. शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी गयी. मामला प्रकाश में आने के बाद पहले पुलिस ने जांच की. बाद में मामला सीबीआइ को हैंडअोवर कर दिया गया.