रांची : पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में अारोपी राजकिशोर महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला सिल्ली (मुरी) थाना से जुड़ा है. आपसी विवाद में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2018 9:27 AM
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में अारोपी राजकिशोर महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला सिल्ली (मुरी) थाना से जुड़ा है. आपसी विवाद में राजकिशोर ने पत्नी मेनका देवी की गर्दन पर टांगी से वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी. मेनका की मां विलासी देवी ने जब अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो राजकिशोर ने उन पर भी हमला किया था इसमें वह घायल हो गयी थी. विलासी देवी ने ही थाना में मामला दर्ज कराया था.

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