रांची : दुष्कर्म मामले में दो साल की सजा पर हाइकोर्ट गंभीर, जतायी नाराजगी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने कम सजा सुनाये जाने को गंभीरता से लिया. नाराजगी जताते हुए इस मामले के सभी दोषियों का बेल बांड खारिज कर दिया. साहेबगंज एसपी को 48 घंटे का समय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2018 1:37 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने कम सजा सुनाये जाने को गंभीरता से लिया. नाराजगी जताते हुए इस मामले के सभी दोषियों का बेल बांड खारिज कर दिया.
साहेबगंज एसपी को 48 घंटे का समय देते हुए सभी सजायाफ्ताअों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इस मामले में सजा की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी अपील याचिका क्यों नहीं दायर की गयी. मामले की अगली सुनवाई तीन माह बाद होगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में निचली अदालत ने बिंदू हेंब्रम व अन्य को दो साल की सजा सुनायी थी.

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