झारखंड में अब तक नहीं बढ़ी भारी वाहनों की लदान क्षमता
रांची : केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के बाद भी भारी व्यावसायिक वाहनों की लदान क्षमता में बढ़ोतरी नहीं की गयी है. इसको लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारी को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारी व्यावसायिक वाहनों की लदान क्षमता […]
रांची : केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के बाद भी भारी व्यावसायिक वाहनों की लदान क्षमता में बढ़ोतरी नहीं की गयी है. इसको लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी से मिला.
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारी को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारी व्यावसायिक वाहनों की लदान क्षमता में बढ़ोतरी की गयी है. इसको लेकर 16 जुलाई 2018 को अधिसूचना भी जारी की गयी है, लेकिन झारखंड में इसे लागू नहीं किया गया है. वहीं दूसरे राज्यों में लदान क्षमता में इजाफा कर दिया गया है.
इसलिए झारखंड में भी लदान क्षमता बढ़ायी जाये. जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मामला कैबिनेट में लंबित है. उम्मीद है कि जल्द ही यह पास हो जायेगा. प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारी से यह भी मांग की है कि कई वाहन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने किसी वजह से रोड टैक्स जमा नहीं किया है. उनको किस्त में टैक्स भुगतान की सुविधा दी जाये. इस पर अधिकारी ने विचार करने की बात कही. यह जानकारी आरजीटीए के प्रवक्ता सुनील सिंह चौहान ने दी. प्रतिनिधिमंडल में एफजीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, आरजीसीए के अध्यक्ष संजय जैन, पूर्व अध्यक्ष सुनील माथुर व रणजीत तिवारी आदि थे.
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में प्रावधान
वाहन का प्रकार पुरानी क्षमता नयी क्षमता
टू एक्सेल ट्रक 16.2 टन 18.5 टन
थ्री एक्सेल ट्रक 25.0 टन 28.5 टन
फाइव एक्सेल ट्रक 37.0 टन 43.5टन
मल्टी एक्सल ट्रक 44/49 टन 49/55 टन