रांची : आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मिली एक साल कैद
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त भोला मुंडा को एक साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला लापुंग थाना कांड संख्या 28/2017 से संबंधित है. जानकारी […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
September 26, 2018 6:20 AM
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त भोला मुंडा को एक साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला लापुंग थाना कांड संख्या 28/2017 से संबंधित है. जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 24 सितंबर 2017 को दादी गांव के पास सम्राट गिरोह के अपराधी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा. पुलिस को देखकर गांव में स्थित एक फॉर्म हाउस के पास से कुछ व्यक्ति भागने लगे. पुलिस ने खदेड़कर एक व्यक्ति भोला मुंडा को गिरफ्तार किया जबकि शेष भागने में सफल रहे. भोला के पास से एक पिस्तौल अौर छह गोली बरामद हुआ था. मामले में अभियोजन की अोर से आठ गवाही करायी गयी थी.
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