Loading election data...

रांची : इलेक्ट्रो स्टील को राहत, इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने के आदेश पर रोक

रांची : इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने के मामले में इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड को अंतरिम राहत मिल गयी है. गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने प्राकृतिक न्याय के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2018 6:25 AM
रांची : इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने के मामले में इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड को अंतरिम राहत मिल गयी है. गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत व व्यापक जनहित के आलोक में केंद्र सरकार के 20 सितंबर 2018 के इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने संबंधी आदेश पर रोक लगायी है.
प्रतिवादी केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया. वहीं प्रार्थी को छूट दी कि वह चाहे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अपील दायर कर सकता है. साथ ही इनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए नये सिरे से आवेदन कर सकता है. अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने उसके इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने के मामले में रूल्स व रेगुलेशन की अनदेखी की. उन्हें पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया. इस पर केंद्र सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा व नीरज कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में अपीलीय ट्रिब्यूनल एनजीटी है. यह रिट याचिका हाइकोर्ट में मेंटनेबल नहीं है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड की अोर से रिट याचिका दायर की गयी है. याचिका में केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर 2018 को इनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द करने संबंधी आदेश को चुनाैती दी गयी है. मंत्रालय ने इनवायरमेंटल क्लियरेंस यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आप नये सिरे से आवेदन करें.

Next Article

Exit mobile version