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रांची अलकतरा घोटाला : पूर्व मंत्री इलियास को चार साल की सजा

रांची : अलकतरा घोटाला मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव मो शहाबुद्दीन बेग अौर ट्रांसपोर्टर जनार्दन प्रसाद अग्रवाल को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने चार साल की सश्रम सजा सुनायी है. इलियास हुसैन अौर मो शहाबुद्दीन बेग पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया […]

रांची : अलकतरा घोटाला मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव मो शहाबुद्दीन बेग अौर ट्रांसपोर्टर जनार्दन प्रसाद अग्रवाल को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने चार साल की सश्रम सजा सुनायी है. इलियास हुसैन अौर मो शहाबुद्दीन बेग पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
ट्रांसपोर्टर जनार्दन प्रसाद पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह मामला आरसी 4ए/97 आर से संबंधित है. फैसला सुनाये जाने के बाद तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया. गुमला से जुड़ा है मामला : वर्ष1992-93 के दौरान 1500 मीट्रिक टन अलकतरा आइअोसीएल हल्दिया से आरसीडी गुमला भेजा जाना था. इनमें 375 मीट्रिक टन अलकतरा गुमला नहीं पहुंचा. इसकी कीमत 18 लाख 75 हजार रुपये थी.
सीबीआइ जांच में घोटाले का पता चला. इस मामले में उक्त तीन समेत रामवतार खेतान, शमी अहमद अंसारी अौर सुशील कुमार भार को आरोपी बनाया गया. रामवतार, शमी और सुशील को सीबीआइ ने गवाह बना दिया. तत्कालीन मंत्री इलियास पर आरोप था कि वह रामवतार सहित अन्य के जरिये ट्रांसपोर्टरों से पैसा लेते थे.
ट्रांसपोर्टरों के पैसे से वह खरीदारी करते थे. घूमने भी जाते थे. यहां तक कि उन्होंने रायफल भी ट्रांसपोर्टरों के पैसे से खरीदी थी. इस मामले में सीबीआइ की अोर से 32, जबकि बचाव पक्ष की अोर से छह गवाह प्रस्तुत किये गये. सीबीआइ की अोर से वरीय लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने पक्ष रखा.
इलियास हुसैन के खिलाफ रांची में चार मामलों में चल रहा था ट्रायल
रांची में इलियास हुसैन के खिलाफ अलकतरा घोटाला से जुड़े चार मामलों में ट्रायल चल रहा था. एक में सजा हो गयी है. जबकि एक अन्य मामले आरसीडी चतरा से संबंधित है. उसमें अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया है. इसके अलावा दो अन्य मामले में भी ट्रायल चल रहा है.

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