मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एनोस और पत्नी मेनन की 5 करोड़ की संपत्ति इडी ने की जब्त, देर रात तक हुई छापेमारी

रांची : मनी लॉउड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय(इडी)की टीम ने गुरुवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उसकी पत्नी मेनन एक्का के नाम रांची में अर्जित कुल 41 संपत्ति जब्त कर ली. इसकी कीमत पांच करोड़ रुपये बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार, इडी शीघ्र एनोस एक्का द्वारा अवैध रूप से अर्जित 134 संपत्तियों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2018 7:02 AM
रांची : मनी लॉउड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय(इडी)की टीम ने गुरुवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उसकी पत्नी मेनन एक्का के नाम रांची में अर्जित कुल 41 संपत्ति जब्त कर ली. इसकी कीमत पांच करोड़ रुपये बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार, इडी शीघ्र एनोस एक्का द्वारा अवैध रूप से अर्जित 134 संपत्तियों को जब्त कर ली जायेगी.
इडी ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में यह कार्रवाई की है. न्यायिक विवाद की वजह से संपत्ति जब्त करने का मामला आठ साल से लंबित था. एनोस एक्का ने अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम कुल 181 संपत्ति अर्जित की है.
सुबह आठ बजे से हुई कार्रवाई : इडी की टीम सुबह आठ बजे एयरपोर्ट रोड स्थित एनोस के आलीशान मकान पर पहुंची. एनोस की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर खरीदी गयी जमीन पर बने मकान में कुछ लोग रह रहे थे.
उन्हें निकाल कर मकान सील कर नोटिस चिपका दिया गया. दस्तावेज में इस मकान का मूल्य 1.77 करोड़ रुपये बताया गया है. इडी की टीम लालपुर स्थित हरिओम टावर पहुंची. यहां सी ब्लॉक के पांचवें मंजिल पर बने फ्लैट नंबर सी-1/5 को सील कर दिया. इस फ्लैट को बीडियो एक्का के नाम पर खरीदा गया है. इसका कागजी मूल्य 8.50 लाख रुपये है. वहीं श्रीराम रिजेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 को सील कर दिया गया. इसे रौशन मिंज के नाम से खरीदा गया है. दस्तावेज में इस फ्लैट की कीमत 13.50 लाख रुपये दर्ज है.
दोपहर बाद सिरमटोली पहुंची टीम : दोपहर बाद इडी अधिकारियों की टीम सिरमटोली मुहल्ला पहुंची. वहां एनोस के नाम से खरीदी गयी जमीन (नौ प्लॉट) को सील कर नोटिस चिपका दिया गया. इसके बाद ओरमांझी स्थित जमीन को भी सील कर दिया गया. यहां कुल 29 प्लॉट हैं.
क्या है मामला : इडी ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, मेनन एक्का व अन्य के खिलाफ 16.82 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले की जांच के दौरान एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने एनोस व उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया था.
एनोस ने इस आदेश को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी. ट्रिब्यूनल ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया. इस कारण आठ साल तक एनोस की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकी थी. फिर मामले की सुनवाई हुई तो ट्रिब्यूनल ने इडी के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद एनोस की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हुई.
16.82 करोड़ के मनी लाउंड्रिंग मामले में कार्रवाई, 41 संपत्ति जब्त
कहां-कहां की गयी कार्रवाई
1. एयरपोर्ट रोड स्थित मकान
2. हरिओम टावर (लालपुर)फ्लैट नंबर सी-1/5
3.श्रीराम रिजेंसी, फ्लैट संख्या-104
4. सिरमटोली के नौ प्लॉट
5. ओरमांझी के 29 प्लॉट

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