रांची : खान विभाग के जिलों में पदस्थापित खनन पदाधिकारी खनन पट्टों का निरीक्षण नहीं करते और न ही कोई रिपोर्ट मुख्यालय में भेजते हैं. इस बात को खान निदेशक जिशान कमर ने गंभीरता से लेते हुए सभी जिला और सहायक खनन पदाधिकारियों को पत्र भेज कर कड़ा निर्देश दिया है.
निदेशक द्वारा लिखा गया है कि प्रत्येक खनन पट्टों का प्रत्येक छह माह में जिला/सहायक खनन पदाधिकारी एवं प्रत्येक तीन माह में खान निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाना है.
इस संबंध में समीक्षा बैठक में भी निर्देश दिये जाते रहे हैं. खान विभाग के जीम्स पोर्टल की जांच में पाया जा रहा है कि अधिकांश जिलों द्वारा निरीक्षण नगण्य है तथा प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है.
निदेशक ने यह भी लिखा है कि हाल के दिनों में एनजीटी एवं अन्य संस्थानों से खनन से संबंधित आदेश व निर्देश प्राप्त हो रहे हैं. खान निदेशक ने निर्देश दिया है कि जनवरी 2018 से अब तक किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट जीम्स पोर्टल पर अपलोड किये जायें. उसकी प्रति मुख्यालय में भी भेजने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करनेवालों को स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों नहीं किया. गौरतलब है कि खनन पदाधिकारियों को खनन पट्टे के बाबत विस्तार से रिपोर्ट देनी रहती है.
जिसमें पट्टेधारी का विवरण, पट्टे की अवधि, माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति, सीटीओ, उत्पादन एवं प्रेषण की रिपोर्ट देनी है. इसके अलावा माइंस इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी देनी है, जिसमें मशीन की स्थिति, ओवर बर्डेन की स्थिति, एक्सप्लोसिव लाइसेंस, ब्लास्टिंग आदि पर रिपोर्ट करनी है.