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रांची : विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश, नोटिस जारी

कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कॉलेजों में एक हजार से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाने का […]

कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति का मामला
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कॉलेजों में एक हजार से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, कोयलांचल विश्वविद्यालय, सिद्धो-कान्हो विश्वविद्यालय को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पहले राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता अतानू बनर्जी ने जवाब दायर किया.
वहीं, प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ तसलीम आरिफ ने रिट याचिका दायर कर सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली को चुनाैती दी है.
उन्होंने याचिका में कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा शुरू की गयी 1118 प्राध्यापकों की नियुक्ति में प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है. जिस नियमावली के आलोक में नियुक्ति की जा रही है, उसमें यूजीसी गाइडलाइन की अनदेखी की गयी है.

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