रांची : आइआरबी में प्रमोशन देने पर रोक
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप ) से आइआरबी में सहायक अवर निरीक्षक व हवलदार के पद पर प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए चुनौती पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 6, 2018 12:55 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप ) से आइआरबी में सहायक अवर निरीक्षक व हवलदार के पद पर प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सुनवाई करते हुए चुनौती पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि आइआरबी झारखंड बटालियन में हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर पूर्व की तरह जैप संवर्ग के सिपाहियों को प्रमोशन देकर भरे जाने का आदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) झारखंड द्वारा निर्गत किया गया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा आइआरबी-चार लातेहार के अध्यक्ष संदीप कुमार व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी थी.
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