रांची : इडी ने पारस मामले में एसीबी से मांगे दस्तावेज

शकील अख्तर रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) से इंजीनियर पारस कुमार के मामले में जांच में मिले तथ्यों से जुड़े दस्तावेज की मांग की है. पारस के खिलाफ एसीबी में आय से 1.80 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने और इडी में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में दर्ज मामलों की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2018 8:10 AM
शकील अख्तर
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) से इंजीनियर पारस कुमार के मामले में जांच में मिले तथ्यों से जुड़े दस्तावेज की मांग की है. पारस के खिलाफ एसीबी में आय से 1.80 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने और इडी में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में दर्ज मामलों की जांच चल रही है.
वर्ष 2013 में एसीबी ने कोर्ट में पारस के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं होने की बात कहते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट ने निगरानी की इस बात को मानने से इनकार करते हुए और जांच करने का निर्देश दिया था. पांच साल बाद भी एसीबी ने जांच पूरी नहीं की. इडी की ओर से एसीबी के एडीजी को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि पारस मामले में अगस्त 2018 में इडी और एसीबी के अधिकारियों की बैठक हुई थी.
इडी के अधिकारियों ने एसीबी के एडीजी से कहा कि आप पारस के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की प्रगति से अवगत करायें. साथ ही जांच अधिकारियों को निर्देश दें कि वह आरोप पत्र की प्रति और जांच में मिले तथ्यों से संबंधित दस्तावेज की प्रति भी इडी को उपलब्ध करायें.
इडी को पत्रों का नहीं मिला जवाब
सूत्रों के अनुसार, इडी की ओर से भेजे जा रहे पत्रों का एसीबी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि एसीबी ने जांच अब तक पूरी नहीं की है. एसीबी द्वारा जांच पूरी कर आरोप पत्र दायर नहीं करने की वजह से इडी भी आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है.
2009 में आयकर विभाग ने पारस के ठिकानों पर मारा था छापा
वर्ष 2009 में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने पारस के रांची,देवघर और पटना स्थित ठिकानों पर छापा मारा था. छापामारी में 54 लाख रुपये के अलावा रांची व पुणे में अचल संपत्ति होने से संबंधित दस्तावेज मिले थे. इस सिलसिले में आयकर अनुसंधान द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट का असेसमेंट सेंट्रल सर्किल-3 (पटना) द्वारा किया गया.
असेसमेंट अधिकारी ने अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट का खारिज करते हुए कहा कि पारस के पारिवारिक सदस्यों के अपने-अपने आय के स्रोत हैं, इसलिए आयकर विभाग किसी तरह की अवैध आय की पुष्टि करने में सक्षम नहीं है. असेसमेंट अधिकारी ने पारस कुमार द्वारा सिर्फ 12 लाख रुपये के खर्च को स्पष्ट नहीं कर पाने की बात कही.
आयकर असेसमेंट की रिपोर्ट को ही आधार बना कर एसीबी ने कोर्ट में पारस के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं होने की बात कही, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था.
आयकर छापे में मिली संपत्ति का ब्योरा(मूल्य लाख में)
मूल्य मालिक स्थान
3.71 पारस कुमार पुणे
3.96 पारस कुमार पुणे
7.67 पीयूष व प्रियंवदा पुणे
12.80 पारस कुमार पुणे
7.92 पीयूष व प्रियंवदा पुणे
3.96 पीयूष व प्रियंवदा पुणे
3.96 पीयूष व प्रियंवदा पुणे
17.64 उषा कुमारी फ्लैट नंबर 601, गंगा प्रीत, आइटीआइ रोड पुणे
5.06 उषा कुमारी मोरहाबादी में 5.5कट्ठा जमीन
5.10 उषा कुमारी दिल्ली में फ्लैट
4.17 उषा कुमारी दुकान
13.66 सुजाता कुमारी अशोक नगर में जमीन
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला
पांच साल बाद भी एसीबी ने जांच पूरी नहीं की
इडी ने एसीबी के एडीजी को भेजा पत्र
आयकर के छापे में 54 लाख रुपये और रांची व पुणे में अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले थे

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