रांची : आदेश नहीं मानने पर आरोपी की आैपबंधिक जमानत खारिज, हिरासत में

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में घाटशिला में दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई.आदेश के बावजूद विवाद सुलझाने के लिए झालसा के पास नहीं जाने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी चितरंजन घोष की आैपबंधिक जमानत खारिज कर दी तथा दो सप्ताह के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2018 9:32 AM
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में घाटशिला में दहेज प्रताड़ना मामले के आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई.आदेश के बावजूद विवाद सुलझाने के लिए झालसा के पास नहीं जाने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी चितरंजन घोष की आैपबंधिक जमानत खारिज कर दी तथा दो सप्ताह के अंदर सक्षम अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व झालसा की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. बताया गया कि मध्यस्थता केंद्र में विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को दो सप्ताह से बुलाया जा रहा है, लेकिन आरोपी चितरंजन घोष नहीं आ रहे हैं. इस प्रार्थी के वकील ने अदालत से कहा कि वह एक सप्ताह के अंदर ही सरेंडर करा देंगे.
प्रार्थी कोर्ट परिसर में ही माैजूद है. जस्टिस आनंद सेन ने कोर्ट परिसर में उपस्थित प्रार्थी चितरंजन घोष को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया. 24 घंटे के अंदर सक्षम अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चितंरजन घोष ने याचिका दायर की है. उनके खिलाफ घाटशिला में दहेज प्रताड़ना का मामला लंबित है. पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई की थी.
दोनों पक्षों को आपस में विवाद सुलझाने के लिए मामला झालसा के पास भेज दिया था. इसके लिए अदालत ने आरोपी चितरंजन घोष को औपबंधित जमानत भी प्रदान की थी. झालसा को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने का निर्देश दिया गया था.

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