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साहिबगंज : बिना चालान पत्थर ढुलाई करनेवाली कंपनियों पर 123 करोड़ का जुर्माना, रेलवे ने बुकिंग पर लगायी पाबंदी

ईडी द्वारा मामला उजागर किये जाने के बाद साहिबगंज जिला खनन पदाधिकारी ने 22 कंपनियों पर 123 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि 22 कंपनियों ने बिना माइनिंग चालान के ही 623 रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स दूसरे राज्य में भेजे हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | July 15, 2023 6:00 AM
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Jharkhand News: साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी ने बिना माइनिंग चालान के ही 623 रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स दूसरे राज्य में भेजनेवाली 22 कंपनियों पर 123.26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ईडी द्वारा बिना माइनिंग चालान के ही रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स की ढुलाई का मामला उजागर किये जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है. इस प्रशासनिक कार्रवाई के मद्देनजर रेलवे ने भी उन कंपनियों द्वारा रैक बुक करने पर पाबंदी लगा दी है, जिन्होंने माइनिंग चालान सहित अन्य दस्तावेज के बिना की स्टोन चिप्स की ढुलाई रेल से की है. आवश्यक दस्तावेज रेलवे को उपलब्ध कराने तक इन कंपनियों पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा.

ईडी ने स्टोन चिप्स ढुलाई की जांच की

ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन के साथ ही रैक से स्टोन चिप्स की ढुलाई की जांच की. इसमें पाया गया कि सिर्फ दो साल (अप्रैल 2020 से मार्च 2022) में 6492 रैक स्टोन चिप्स दूसरे राज्यों में भेजे गये थे. इसमें से 2961 रैक से की गयी ढुलाई में माइनिंग चालान सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था. 3531 रैक स्टोन चिप्स की ढुलाई बिना माइनिंग चालान के ही की गयी थी. इडी ने इससे संबंधित रिपोर्ट पीएमएलए कोर्ट को सौंपी है. इडी की इस जांच रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किये जाने के बाद खान विभाग हरकत में आया और जिला खनन पदाधिकारी ने इस सिलसिले में कार्रवाई की.

वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक हुई ढुलाई की जांच की

जिला खनन पदाधिकारी ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि में रेल रैक के सहारे की गयी ढुलाई की जांच की. इन चार वर्षों में पत्थर का कारोबार करनेवाली 22 कंपनियों द्वारा सिर्फ 623 रैक स्टोन चिप्स ही बिना माइनिंग चालान के ढोने का मामला पकड़ पाये. खनन पदाधिकारी ने अपनी जांच में पाया कि इन 22 कंपनियों ने 2018-19 में 166 रैक, 2019-20 में 116 रैक, 2020-21 में 192 रैक और 2021-22 में 463 रैक स्टोन चिप्स की ढुलाई की. इन चार वर्षों में कुल 1572 रैक में से 623 रैक स्टोन चिप्स की ढुलाई के लिए माइनिंग चालान सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज का इस्तेमाल नहीं किया गया.

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इन व्यापारियों पर लगा जुर्माना

रैक बुक करनेवाले : कुल रैक : बिना चालान के

सुभद्रा स्टोन : 95 : 50

नारायण स्टोन : 89 : 65

तारकेश्वर जायसवाल : 61 : 44

राज स्टोन : 50 : 01

ओम साईं राम इंटरप्राइजेज : 42 : 27

रिद्धि स्टोन : 04 : 04

स्वास्तिक मिनरल एजेंसी : 348 : 30

एम आलम एंड ब्रदर्स : 303 : 135

एके माइंस एंड क्वेरी : 26 : 16

अभिषेक कुमार साहा : 03 : 02

कृष्णा कुमार साहा : 183 : 17

रैक बुक करनेवाले : कुल रैक : बिना चालान के

इलियास एंड संस : 06 : 06

साहा स्टोन वर्कस : 10 : 10

धमधमिया स्टोन वर्कस : 16 : 16

पातन देवी स्टोन वर्कस : 06 : 06

मयूर मशीन : 147 : 73

राजेश स्टोन वर्कस : 162 : 11

लक्ष्मी स्टोन वर्क्स : 04 : 01

बिक्रम स्टोन वर्क्स : 04 : 03

अर्जुन यादव : 02 : 02

एच आनंद स्मॉल स्केल : 35 : 28

जय बजरंगबली : 76 : 76

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