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रांची : राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, लालू प्रसाद के बेल मामले में सीबीआइ ने लिया समय

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई टल गयी. अगली सुनवाई अब चार जनवरी को होगी. इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई टल गयी.
अगली सुनवाई अब चार जनवरी को होगी. इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया. उन्होंने जवाब दायर करने की बात कही.
इस पर प्रार्थी लालू प्रसाद की अोर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए सीबीआइ के आग्रह का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआइ सुनवाई टालना चाहती है. मामले को लंबा खींचना चाहती है.
वहीं, सीबीआइ की ओर से श्री सिन्हा ने कहा कि पिछले शुक्रवार को भी मामले की सुनवाई तय थी, लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता नहीं आये. उनकी अोर से समय की मांग की गयी थी. इस बार भी प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी थी कि वे मामले में बहस करना चाहते हैं अथवा नहीं.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के आरसी-64ए/96, आरसी-68ए/96 व आरसी-38ए/96 में याचिका दायर कर जमानत देने का आग्रह किया है. उक्त मामलों में सीबीआइ की अदालत द्वारा लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल से लेकर 14 साल तक की सजा सुनायी सजा है. फिलहाल प्रार्थी लालू प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हैं. उनका रिम्स में इलाज चल रहा है.
चारा घोटाला के आरोपियों की सीबीआइ कोर्ट में पेशी
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले के अारोपी पेश हुए. आज जो आरोपी पेश हुए उनमें आरके राणा, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, फूलचंद सहित अन्य हैं.
अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि आरोपियों की पेशी चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47ए/96 मामले में हुई है. यह डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है. मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी तय की गयी है.

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