रांची : घर बैठे ही पैसे जमा और निकासी कर सकेंगे लोग

नियोजन नीति को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई टल गयी मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिले की नियोजन नीति को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई टल गयी. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की अगली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2019 9:47 AM
नियोजन नीति को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई टल गयी
मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिले की नियोजन नीति को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई टल गयी. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तिथि निर्धारित की.
प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 11 जिलों (गैर अनुसूचित) की चतुर्थ व तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति से संबंधित है.
राज्य सरकार ने 13 अनुसूचित जिले में चतुर्थ व तृतीय वर्ग के पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए रिजर्व कर दिया है. इस कोटि के जिलों में गैर अनुसूचित 11 जिले के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अनुसूचित जिले के उम्मीदवार गैर अनुसूचित जिले की नियुक्तियों में आवेदन कर रहे हैं. किसी भी जिले में शत प्रतिशत पदों को रिजर्व नहीं किया जा सकता है. यह संविधान का उल्लंघन है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पलामू जिला निवासी सोनी कुमारी ने याचिका दायर की है.
उन्होंने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित (हाइस्कूल) शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट व नियुक्ति को चुनाैती दी है. नियोजन नीति लागू होने के बाद शुरू की गयी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है.

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